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लो जी! पासपोर्ट को लेकर एक और झंझट खत्म, अब आराम से विदेश की सैर करें

Sat, 15 Apr 2017 09:23 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sat, 15 Apr 2017 09:23 AM IST
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govt changed important rule of passport for females
टूर एंड ट्रैवलिंग
अभी तक पासपोर्ट नहीं बनवाया तो अब बनवा लीजिए, एक बड़ा झंझट खत्म हो गया है। वहीं इस ऑफिस में अप्लाई कीजिए और 7 दिन में पासपोर्ट पाइए।
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पासपोर्ट ऑफिस
करनाल पासपोर्ट ऑफिस के एक अधिकारी के मुताबिक, रोजाना हजारों लोग पासपोर्ट बनवाने आते थे। अब एक नियम बदलते हुए लड़कियों को जो राहत दी गई है, इससे यह संख्या और भी बढ़ सकती है। वहीं सरनेम बदलवाने के लिए धक्के खा रही महिलाओं को बड़ी राहत मिली है।
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पासपोर्ट ऑफिस
बता दें कि हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने पासपोर्ट का एक नियम को लेकर बड़ा ऐलान किया। इसके मुताबिक, महिला को शादी के बाद सरनेम बदलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं, अब पासपोर्ट बनवानने के लिए अब महिला को अपनी शादी का या तलाक का सर्टिफिकेट देने के ज़रूरत नहीं होगी। महिला की इच्छा होगी कि वह पासपोर्ट में पिता का नाम लिखवाए या मां का।
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पासपोर्ट के लिए लगती है लंबी वेटिंग
जिन महिलाओं का बिजनेस या फिर किसी अन्य काम से विदेश आना-जाना लगा रहता है, उनके लिए ये किसी सौगात से कम नहीं है। क्योंकि उन्हें भी पासपोर्ट पर नाम बदलवाने के लिए महीनों कार्यालयों के चक्कर लागने पड़ते हैं। पासपोर्ट केंद्र के अधिकारी ने बताया कि शादीशुदा आवेदक को तत्कालीन एनेक्सर या शादी का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है अब।
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पासपोर्ट
1989 के बाद जन्मे लोगों को पासपोर्ट के लिए अब बर्थ सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, मार्कशीट आदि कुछ भी दे सकते हैं। जिन बच्चों का जन्म शादी के बिना हुआ है, उनका पासपोर्ट भी अब आसानी से बन सकता है। इसके बारे में फरवरी 2017 में लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी ये जानकारी दी थी।
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