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अगर ऐसा नहीं किया तो फंस जाएगा आपके प्रोविडेंट फंड का पैसा

Thu, 12 Oct 2017 08:23 AM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, देहरादून
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, देहरादून Updated Thu, 12 Oct 2017 08:23 AM IST
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be careful your provident fund money can be stuck
EPF

कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफओ ने पीएफ ट्रांसफर के नियमों में बदलाव किया है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो प्रोविडेंट फंड का पैसा फंस जाएगा।

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money
नई व्यवस्था के तहत अब यूएएन नंबर से आधार को लिंक करना होगा। इसके बिना पीएफ ट्रांसफर संभव नहीं होगा।

 
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AADHAR
यूएएन और आधार आपस में लिंक कराने के बाद महज पांच दिन में पीएफ ट्रांसफर हो जाएगा।

 
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आमतौर पर पीएफ क्लेम में कई महीने तक लग जाते हैं। अब आधार से लिंक करने के बाद कुछ दिन में ये काम हो जाएगा।

 
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ईपीएफ - फोटो : demo pics
आधार को लिंक करने के लिए http://www.epfindia.com/site_en/ पर जाएं। अपने UAN नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें। जो पेज खुलेगा उसमें सबसे ऊपर Manage बटन पर क्लिक करें। वहां एक लिस्ट खुलेगी जिसमें से आपको KYC पर क्लिक करना है।

 
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