कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफओ ने पीएफ ट्रांसफर के नियमों में बदलाव किया है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो प्रोविडेंट फंड का पैसा फंस जाएगा।
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अगर ऐसा नहीं किया तो फंस जाएगा आपके प्रोविडेंट फंड का पैसा
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, देहरादून
Updated Thu, 12 Oct 2017 08:23 AM IST
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नई व्यवस्था के तहत अब यूएएन नंबर से आधार को लिंक करना होगा। इसके बिना पीएफ ट्रांसफर संभव नहीं होगा।
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यूएएन और आधार आपस में लिंक कराने के बाद महज पांच दिन में पीएफ ट्रांसफर हो जाएगा।
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आमतौर पर पीएफ क्लेम में कई महीने तक लग जाते हैं। अब आधार से लिंक करने के बाद कुछ दिन में ये काम हो जाएगा।
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- फोटो : demo pics
आधार को लिंक करने के लिए http://www.epfindia.com/site_en/ पर जाएं। अपने UAN नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें। जो पेज खुलेगा उसमें सबसे ऊपर Manage बटन पर क्लिक करें। वहां एक लिस्ट खुलेगी जिसमें से आपको KYC पर क्लिक करना है।