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हड़ताली गेस्ट टीचरों पर हाईकोर्ट को आया गुस्सा, दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश

Fri, 09 Dec 2016 09:33 PM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, नैनीताल
ब्यूरो/ अमर उजाला, नैनीताल Updated Fri, 09 Dec 2016 09:33 PM IST
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high court order to hard action on guest teacher's strike.
नैनीताल हाईकोर्ट - फोटो : PTI

नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य के हड़ताली अतिथि शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही न्यायालय ने गेस्ट टीचर एसोसिएशन को नोटिस जारी कर 16 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने हड़ताली अतिथि शिक्षकों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा भी मांगा है। 

high court order to hard action on guest teacher's strike.
court

शुक्रवार को न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। चंद्रशेखर तिवारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 11 नवंबर 2016 को राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर हड़ताल में गए अतिथि शिक्षकों पर एस्मा लगाते हुए कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था।

high court order to hard action on guest teacher's strike.
कोर्ट - फोटो : डेमो फोटो

याची के मुताबिक हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य सरकार ने हड़ताली अतिथि शिक्षकों  के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। याचिका में कहा कि प्री बोर्ड परीक्षा 15 दिसंबर से शुरू होने वाली है। आज तक विद्यालयों में पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ है। इससे बच्चों की पढ़ाई पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

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high court order to hard action on guest teacher's strike.
सीएम हरीश रावत - फोटो : AmarUjala

सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सरकार ने अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के लिए कई संशोधन किए। जब अतिथि शिक्षक नहीं माने तो सरकार ने हड़तालियों को हटाने के आदेश जारी किया है। हड़ताल की अवधि का मानदेय भी नहीं दिया जाएगा।

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high court order to hard action on guest teacher's strike.
नैनीताल उच्च न्यायालय - फोटो : ‌file photo

इनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची के अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। पक्षों की सुनवाई के हाईकोर्ट की एकलपीठ ने गेस्ट टीचर एसोसिएशन को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।

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