फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें

उत्तराखंडः कोर्ट से 'सहमे' सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री, आवास खाली करने को होने लगे राजी

Fri, 21 Oct 2016 08:33 AM IST
ब्यूरो / अमर उजाला, नैनीताल
ब्यूरो / अमर उजाला, नैनीताल Updated Fri, 21 Oct 2016 08:33 AM IST
विज्ञापन
uttarakhand ex chief minister soon left Government Accommodation
भगत सिंह कोश्यारी - फोटो : Self

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों के सरकारी आवास खाली मामले में हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्रियों को साफ-साफ बताना होगा कि वे कब तक सरकारी आवास खाली करेंगे। उधर, पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने कहा है कि वह नवंबर में सरकारी आवास खाली कर देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने ही सुविधा दी थी। अब सरकार ही यह सुविधा वापस ले रही है। 

uttarakhand ex chief minister soon left Government Accommodation
विजय बहुगुणा - फोटो : file photo

हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई अब बृहस्पतिवार को होगी। हाईकोर्ट ने बुधवार को हुई सुनवाई में पूर्व मुख्यमंत्रियों से फिर पूछा कि वे कब तक आवास खाली करेंगे। रूलक (रूरल लिटिगेशन एंड एनटाइटलमेंट सेंटर) ने इस मामले में जनहित याचिका दायर की थी। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। रूलक की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा गया था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास और अन्य सुविधाएं दिया जाना गलत है। इससे सिर्फ सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है।
 

uttarakhand ex chief minister soon left Government Accommodation
नैनीताल उच्च न्यायालय - फोटो : ‌file photo

याचिका में पूर्व मुख्यमंत्रियों से आवास लेने और बाजार दर पर किराया पूर्व मुख्यमंत्री से वसूले जाने की मांग की गई है। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को सूचित किया जा चुका है कि वह 16 दिसंबर तक आवास को खाली कर दें। कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों से पूछा कि वे कब तक आवास खाली कर देंगे। हाईकोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 20 अक्तूबर को करेगी।
 

विज्ञापन
विज्ञापन
uttarakhand ex chief minister soon left Government Accommodation

पूर्व मुख्यमंत्रियों के अधिवक्ताओं ने इससे पहले हाईकोर्ट में कहा था कि वे सरकारी आवास खाली करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार की ओर से उनसे सरकारी आवास खाली करने के लिए कहा ही नहीं गया। इस पर कोर्ट ने 19 अक्टूबर को सुनवाई की तिथि तय की थी। कोर्ट में मामले की सुनवाई को देखते हुए राज्य संपत्ति विभाग ने ठीक सुनवाई से पहले ही पूर्व मुख्यमंत्रियों को 16 दिसंबर तक आवास खासी कराने का नोटिस जारी किया। बुधवार को कोर्ट में सरकार की ओर कहा गया कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को नोटिस जारी किया जा चुका है।
 

विज्ञापन
uttarakhand ex chief minister soon left Government Accommodation
एनडी तिवारी

इस पर कोर्ट ने पलट कर फिर पूर्व मुख्यमंत्रियों से पूछा कि वे बताएं कि वे कब तक सरकारी आवास खाली करेंगे। इस पर पूर्व मुख्यमंत्रियों के अधिवक्ताओं ने कहा कि वे पूर्व मुख्यमंत्रियों से पूछ कर बताएंगे। इस समय पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी, भगत सिंह कोश्यारी, भुवन चंद्र खंडूड़ी, विजय बहुगुणा और रमेश पोखरियाल निशंक प्रदेश में सरकारी आवास का उपयोग कर रहे हैं।  
 

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed