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25 मई तक नहीं किया ये काम तो गिरफ्तार हो सकते हैं केजरीवाल और विश्वास

Wed, 17 Apr 2019 01:15 PM IST
पूजा त्रिपाठी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Wed, 17 Apr 2019 01:15 PM IST
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LS election 2019 kejriwal vishwas to appear court model code of conduct violation case avoid arrest
kumar vishwas and kejriwal

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप के बागी नेता कुमार विश्वास के लिए बुरी खबर सामने आ रही है। दरअसल अगर 25 मई तक मुख्यमंत्री केजरीवाल और कुमार विश्वास ने एक काम नहीं किया तो उनका जेल जाना तय है और दोनों नेताओं के खिलाफ कुर्की का वारंट भी जारी हो सकता है। आगे पढ़ें क्या है पूरा मामला...

LS election 2019 kejriwal vishwas to appear court model code of conduct violation case avoid arrest
kejriwal vishwas - फोटो : अमर उजाला

आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में लगातार गैरहाजिर चल रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आप नेता कुमार विश्वास सहित छह लोगों को स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए ने चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा है कि अगली तारीख 25 मई को यदि केजरीवाल हाजिर नहीं होते हैं तो कोर्ट उनके सहित अन्य सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट और कुर्की की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश देगी।

LS election 2019 kejriwal vishwas to appear court model code of conduct violation case avoid arrest
सिसोदिया-केजरीवाल-विश्वास। - फोटो : फाइल फोटो

मामले की सुनवाई स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी कर रहे हैं। जेष्ठ अभियोजन अधिकारी हरिओंकार सिंह, लाल चंदन और एडीजीसी राजेश गुप्ता आदि ने सरकार का पक्ष रखा। प्रकरण अमेठी के गौरीगंज थाने का है।

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कुमार विश्वास और केजरीवाल

पुलिस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, लोकसभा के प्रत्याशी कुमार विश्वास, हरिकृष्ण, राकेश तिवारी, अजय सिंह और बब्लू तिवारी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे की पत्रावली अंतरित होकर स्पेशल कोर्ट में सुनवाई के लिए आई है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सहित सभी को नोटिस जारी किया है। इसके बाद भी कोई अदालत में हाजिर नहीं हुआ।

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kejriwal-vishwas

मंगलवार को सुनवाई के समय केजरीवाल की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थित होकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित 10 अप्रैल 2019 का एक आदेश प्रस्तुत किया गया और इस बात की अंडरटेकिंग दी गई कि अगली नियत तारीख तक सभी उपस्थित होंगे। कोर्ट ने आदेश का अवलोकन कर पाया कि कोई स्थगन आदेश नहीं है। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगली नियत तारीख तक अभियुक्तगण कोर्ट में उपस्थित नहीं होते है तो सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट और कुर्की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।

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