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Nirbhaya Case:दोषी पवन के पिता की बेटे को बचाने के लिए नई तिकड़म, कहा- उसकी गवाही झूठी और मनगढ़ंत थी

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: शाहरुख खान Updated Fri, 13 Mar 2020 09:55 AM IST
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nirbhaya case Convict Pawan father filed petition in High Court
nirbhaya case - फोटो : अमर उजाला
निर्भया मामले के एक मात्र गवाह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए दोषी पवन के पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। दायर याचिका में निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है। निचली अदालत ने कथित रूप से पैसे वसूलकर टेलीविजन चैनलों को साक्षात्कार देने के मामले में एक मात्र गवाह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया था। 
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nirbhaya case Convict Pawan father filed petition in High Court
निर्भया का दोषी पवन गुप्ता - फोटो : सोशल मीडिया
याचिका दोषी पवन के पिता हीरालाल गुप्ता ने दायर की है। याचिका में 27 जनवरी के फैसले के खिलाफ अपील की गई है। जिसमें एक मजिस्ट्रेट अदालत के 6 जनवरी के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दी गई थी। 
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nirbhaya case - फोटो : अमर उजाला
दोषी के पिता ने एकमात्र चश्मदीद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी। दायर याचिका में हीरालाल गुप्ता ने दावा किया है कि गवाह की हरकत से मामले का मीडिया ट्रायल हुआ है। उसके बेटे की उचित सुनवाई नहीं हुई है।
 
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nirbhaya case - फोटो : सोशल मीडिया
याचिका में एक मीडिया हाउस के एक पत्रकार के ट्वीट का भी जिक्र है, जिसने दावा किया था कि चश्मदीद ने विभिन्न चैनलों में साक्षात्कार देने के लिए पैसे लिए थे। दलील में दावा किया गया है कि ट्वीट से यह स्पष्ट है कि उसकी गवाही झूठी और मनगढंत थी, इसलिए उसके द्वारा किए गए अपराध की जांच होनी चाहिए। 
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Nirbhaya Case - फोटो : अमर उजाला
गौरतलब है कि निर्भया के चारों गुनहगारों अक्षय ठाकुर, मुकेश सिंह, विनय शर्मा और पवन गुप्ता की फांसी की चौथी तिथि घोषित कर दी गई है। 20 मार्च की सुबह 5.30 बजे उन्हें फांसी पर लटकाया जाएगा।
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