ग्रेटर नोएडा स्थित सिरसा गांव में चर्चित विवाहित निक्की भाटी की जलाकर हत्या के मामले में कासना कोतवाली पुलिस ने कोर्ट में 500 से अधिक पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। पुलिस ने मामले में आरोपी पति विपिन, जेठ रोहित, ससुर सत्यवीर और सास दया को आरोपी बनाया है। सभी आरोपियों ने अपराधिक षड्यंत्र के तहत निक्की भाटी की हत्या को अंजाम दिया दिया है।
निक्की हत्याकांड: पुलिस ने चार्जशीट की दाखिल, पत्नी के इस काम से नाखुश था विपिन; सास को भी माना गया बड़ा विलेन
पुलिस ने आरोपित के पास से ज्वलनशील पदार्थ थिनर आदि बरामद किया था। इन्हें एफएसएल जांच के लिए भेजा गया था। बचाव पक्ष के वकील दिनेश चंद कलसन ने बताया कि कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे।
सास और पति ने मिलकर जलाया
बचाव पक्ष के अधिवक्ता उधम सिंह तोंगड़ व दिनेश कुमार कल्सन ने बताया कि पुलिस ने मामले में चार्जशीट दाखिल की है। आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कराने के साथ सजा दिलाने के लिए मजबूती से कोर्ट में पक्ष रखेंगे। पुलिस ने जो चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की उसके मुताबिक दया और विपिन ने मिलकर घटना को अंजाम दिया था। आरोपी दोनों बहनों के सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने से नाखुश थे। वीडियो बनाने से टोकने पर नहीं रुकने के कारण आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया है।
21 अगस्त को पिटाई के बाद लगाई गई आग
दादरी कोतवाली क्षेत्र के रूपवास गांव निक्की भाटी की सिरसा गांव स्थित ससुराल आग से जलाकर मारने का आरोप है। 21 अगस्त को ससुराल पक्ष के लोगों ने पिटाई के बाद निक्की को आग लगा दी थी। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां इलाज के दौरान मौत हो गई थी। बहन कंचन भाटी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित पति विपिन भाटी, जेठ रोहित भाटी, सास दया और ससुर सतवीर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
ये सब चीज चार्जशीट में शामिल
पुलिस ने विवेचना में अस्पताल की तरफ से मिले मेमो की रिपोर्ट को भी शामिल किया है। इसमें निक्की के जलने का कारण सिलेंडर का फटना बताया गया था। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण बिस्तर, रसोई, गैस चूल्हा और आंगन का मुआयना किया था। घटना स्थल से मिट्टी का नमूना, जले कपड़े, थिनर की बोतल और लाइटर कब्जे में लिया गया था। इन सभी बिंदुओं और इंटरनेट मीडिया में प्रसारित वीडियो को भी चार्जशीट में शामिल किया गया है।
बचाव पक्ष के वकील बोले- पूरी थ्योरी झूठी है
पुलिस ने आरोपित के पास से ज्वलनशील पदार्थ थिनर आदि बरामद किया था। इन्हें एफएसएल जांच के लिए भेजा गया था। बचाव पक्ष के वकील दिनेश चंद कलसन ने बताया कि कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे। आरोपियों ने घटना को आत्महत्या करार देने का प्रयास किया था। लेकिन पुलिस की जांच में आरोपियों की थ्योरी झूठी निकली है।