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पुलिस की वो दलीलें जिनकी वजह से अपूर्वा शुक्ला को नहीं मिल पाई जमानत

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Fri, 26 Jul 2019 04:26 PM IST
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why rohit shekhar wife apoorva shukla do not get bail these argument of delhi police is reason

यूपी व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर तिवारी की हत्यारोपी उसकी पत्नी अपूर्वा शुक्ला को अदालत ने जमानत देने से इंकार कर दिया है। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद अपूर्वा ने जमानत याचिका दायर की थी। दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या की धारा में 18 जुलाई को 518 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया था। कोर्ट इस पर संज्ञान ले चुकी है। रोहित शेखर की 15 अप्रैल 2019 की रात गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। अपूर्वा को 24 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का आरोप है कि हत्या अपूर्वा शुक्ला ने की है। 

जानिए आखिर जांच पूरी होने और चार्जशीट फाइल होने के बाद भी क्यों अपूर्वा को नहीं मिली जमानत...

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- फोटो : Facebook

साकेत जिला अदालत के सीएमएम दीपक सेहरावत ने अपूर्वा शुक्ला की जमानत याचिका पुलिस की दलीलों से सहमति जताते हुए खारिज कर दी। अपूर्वा की ओर से दायर जमानत याचिका में कहा गया कि पुलिस की जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। कोर्ट आरोप पत्र पर संज्ञान ले चुकी है। इसलिए आरोपी को जमानत दी जानी चाहिए।

इस पर अपूर्वा के वकील ने जमानत पर जिरह करते हुए यह भी कहा कि अपूर्वा पेशे से वकील है और उसका कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है। केस की सुनवाई पूरी होने में लंबा समय लगेगा। इसलिए आरोपी को हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है।

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- फोटो : Facebook

दिल्ली पुलिस ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अपूर्वा शुक्ला पर पति की हत्या का गंभीर आरोप है और अभी तक इस मामले में आरोप भी तय नहीं हुए हैं।

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दिल्ली पुलिस ने ये दलील भी दी कि वह एक प्रभावशाली महिला है और यदि अभी उसे जमानत दी जाती है तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकती है। इससे आगे चलकर केस की सुनवाई प्रभावित होगी। इसलिए उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए।

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ये है पुलिस का आरोप

पुलिस का आरोप है कि रोहित तिवारी 15 अप्रैल को अपनी मां, भाभी व नौकरों के साथ हल्द्वानी से वोट डालकर कार में आ रहा था। इस दौरान वह अपनी भाभी के साथ शराब पी रहा था। अपूर्वा ने मोबाइल पर वीडियो कॉल की तो उसमें रोहित अपनी भाभी के साथ एक ही गिलास से शराब पीता हुआ दिखाई दिया। आरोप पत्र में कहा गया है कि उस रात इस बात को लेकर अपूर्वा व रोहित के बीच कलह हुई थी। रात करीब 12:45 बजे अपूर्वा ने तकिया से मुंह दबाकर रोहित की हत्या कर दी। उसकी हत्या की जांच के लिए एम्स में मेडिकल बोर्ड बनाया गया था। बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में हत्या का कारण सांस घुटना बताया गया था। केस की फोरेंसिक रिपोर्ट आना बाकी है।

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