सब्सक्राइब करें

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त

निजी विश्वविद्यालयों के लिए योगी सरकार के नए नियम, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर रद्द होगी मान्यता

एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: रत्नप्रिया रत्नप्रिया Updated Wed, 19 Jun 2019 04:35 PM IST
विज्ञापन
UP Yogi govt new ordinance for private universities, Anti national activities may cancel affiliation
सीएम योगी आदित्यनाथ - फोटो : अमर उजाला

उत्तर प्रदेश में अब निजी विश्वविद्यालयों पर सरकार की सख्ती बढ़ा दी गई है। योगी सरकार राज्य में निजी विश्वविद्यालयों के लिए नया अध्यादेश लेकर आई है। इसका नाम है उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अध्यादेश (UPPU)। इसे मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा पारित किया गया। इसे अब 18 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा।



क्या बड़े बदलाव आएंगे, आगे पढ़ें...
 


 

Trending Videos
UP Yogi govt new ordinance for private universities, Anti national activities may cancel affiliation

इसके अनुसार, अब निजी विश्वविद्यालयों को एक शपथपत्र देना होगा कि यूनिवर्सिटी किसी तरह की राष्ट्र विरोधी गतिविधि में शामिल नहीं होगी। शपथ पत्र में यह भी उल्लेख करना होगा कि यूनिवर्सिटी के कैंपस में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां नहीं होने दी जाएंगी। साथ ही यूनिवर्सिटी का नाम किसी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि में इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो यह अध्यादेश का उल्लंघन माना जाएगा। इसके बाद सरकार विश्वविद्यालय खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।

विज्ञापन
विज्ञापन
UP Yogi govt new ordinance for private universities, Anti national activities may cancel affiliation

सरकार की मंजूरी के बिना नहीं मिलेगी मानद उपाधि 

अध्यादेश में विश्वविद्यालयों के उद्देश्यों में राष्ट्रीय एकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समानता और अंतरराष्ट्रीय सद्भाव की भावना शामिल करने का भी प्रावधान है। साथ ही किसी को मानद उपाधी देने के लिए विश्वविद्यालयों को सरकार से अनुमोदन करवाना होगा।

UP Yogi govt new ordinance for private universities, Anti national activities may cancel affiliation

वेबसाइट पर बतानी होगी एडमिशन प्रक्रिया व फीस

विश्वविद्यालयों को अब विभागों में कम से कम 75 फीसदी नियमित शिक्षक रखने होंगे। कॉमन एकेडेमिक कैलेंडर लागू किया जाएगा। एडमिशन की पूरी प्रक्रिया और फीस की जानकारी वेबसाइट पर देनी होगी। 

विज्ञापन
UP Yogi govt new ordinance for private universities, Anti national activities may cancel affiliation
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

हर साल होगा निरीक्षण

  • विश्वविद्यालय प्रावधानों का पालन कर रहे हैं या नहीं, इस पर उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद नजर रखेगा।
  • राज्य उच्च शिक्षा परिषद साल में कम से कम एक बार विश्वविद्यालय का निरीक्षण करेगी।
  • हर 5 साल में नैक मूल्यांकन भी करवाना होगा। 

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या ने कहा है कि सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है कि विश्वविद्यालयों में सिर्फ शिक्षा दी जाए। वहां राष्ट्र विरोध गतिविधियां न पनपें।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें शिक्षा समाचार आदि से संबंधित ब्रेकिंग अपडेट।

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed