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AIB रोस्ट शो मामला: रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर को नहीं मिली राहत

Tue, 13 Mar 2018 09:40 PM IST
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Updated Tue, 13 Mar 2018 09:40 PM IST
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aib roast show case- Bombay High Court denies to relief  actor Ranveer Singh and Arjun Kapoor

दिसंबर 2014 के विवादास्पद कार्यक्रम एआईबी में 'रोस्ट मास्टर' करण जौहर ने अभिनेता रणवीर सिंह व अर्जुन कपूर का अभद्र तरीके से मजाक उड़ाया था। इस मामले में तीनों सेलेब्रिटीज समेत 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी।

aib roast show case- Bombay High Court denies to relief  actor Ranveer Singh and Arjun Kapoor

एआईबी रोस्ट शो में अश्लील कॉमेडी मामले में बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह की मुश्किल बढ़ सकती है। बांबे हाईकोर्ट ने दोनों को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। इसलिए अब दोनों को ही पुलिस में अपना बयान दर्ज कराना पड़ेगा। इस मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी।
 

aib roast show case- Bombay High Court denies to relief  actor Ranveer Singh and Arjun Kapoor

अभिनेता रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एआईबी मामले में दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। मंगलवार को बांबे हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आरएम सावंत और न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की अदालत में सुनवाई हुई। रणवीर सिंह के वकील ने कोर्ट से कहा कि हमारे मुवक्किल को बयान दर्ज करने के लिए समन जारी किया गया है। इस पर रोक लगाई जाए क्योंकि इस मामले में अन्य आरोपियों को राहत दी गई है।

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लेकिन, कोर्ट ने रणवीर और अर्जुन के खिलाफ दायर एफआईआर को भी रद्द करने से मना कर दिया। उनके खिलाफ गिरगांव कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता संतोष दौंडकर की शिकायत पर ताड़देव पुलिस थाने को 2015 में मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। उसके बाद पुलिस भादंसं की धारा 294 के तहत मामला दर्ज किया था।  

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