एंकर और मॉडल सोनिका चौहान की मौत मामले में अभिनेता विक्रम चटर्जी के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए हैं। एक कार दुर्घटना में शामिल होने के दो साल बाद मंगलवार को कोलकाता में अलीपुर अदालत ने विक्रम चटर्जी के खिलाफ आइपीसी की धारा 304 के तहत आरोप तय किए गए हैं।
मॉडल सोनिका चौहान की मौत मामले में अभिनेता विक्रम चटर्जी पर आरोप तय, लेकिन नहीं चलेगा हत्या का केस
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304 के तहत आरोपी हत्या के लिए दोषी नहीं है, लेकिन वो ये जानता था कि उसके इस कृत्य से मौत हो सकती है। इसके अलावा, शराब के नशे में गाड़ी चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम की कई धाराओं के तहत भी आरोप लगाए गए हैं। जिसके तहत आइपीसी की धारा 279, 427, 338 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 को विक्रम चटर्जी के खिलाफ लगाया गया है। ट्रायल अक्टूबर में शुरू होने वाला है।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने विक्रम चटर्जी पर हत्या की धारा 302 के लगाने का अनुरोध किया। सरकारी वकील और विक्रम के वकील के बीच बहस सुनने के बाद अदालत ने अभिनेता के खिलाफ हत्या के आरोप को खारिज कर दिया।
पुलिस ने विक्रम चटर्जी को 6 जुलाई, 2017 को गिरफ्तार किया गया था। 29 अप्रैल को विक्रम की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। हादसा इतना भयानक था कि गाड़ी में उनके साथ बैठी उनकी मॉडल दोस्त सोनिका चौहान की मौत हो गई। ये सड़क हादसा कोलकाता के लेक मॉल के पास वाले इलाके में हुआ था। कोलकाता पुलिस ने 19 जुलाई को आरोप पत्र दायर किया था।
यह आरोप लगाया गया कि चटर्जी ने एक पार्टी में शराब का सेवन किया। उसके बाद कार में विक्रम ने शराब पी। फॉरेंसिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि कार 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी।
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