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Sexual Harassment Case: यौन उत्पीड़न मामले में गणेश आचार्य को मिली जमानत, दो साल पुराना है मामला

Thu, 23 Jun 2022 07:10 PM IST
शशि सिंह एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: शशि सिंह Updated Thu, 23 Jun 2022 07:10 PM IST
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choreographer ganesh acharya granted bail in sexual harassment case
गणेश आचार्य - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई

बॉलीवुड कोरियोग्राफर गणेश आचार्य को मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा यौन उत्पीड़न मामले में जमानत दे दी गई है। गणेश आचार्य गुरुवार अदालत के समक्ष पेश हुए थे, जिसके बाद उन्हें इस मामले में राहत दी गई। पुलिस के मुताबिक, कोरियोग्राफर के खिलाफ साल 2020 में एक महिला ने यौन उत्पीड़न मामले में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। इसके बाद पुलिस के द्वारा गणेश आचार्य के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी। उनके ऊपर एक महिला डांसर के उत्पीड़न का आरोप है। 

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कोरियोग्राफर गणेश आचार्य

साल 2020 के मामले में दर्ज हुई थी चार्जशीट
महिला कोरियोग्राफर ने साल 2020 में अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि जब वह गणेश आचार्य के ऑफिस में काम करने के लिए जाती थी, तो उस पर गलत टिप्पणियां करने के साथ ही अश्लील वीडियो भी देखने के लिए कहा जाता था और इसके विरोध पर उसे परेशान करना शुरू कर दिया गया। साथ ही महिला ने बताया कि इसी वजह से छह माह के बाद ही भारतीय फिल्म और टेलीविजन कोरियोग्राफर एसोसिएशन के द्वारा उसकी सदस्यता भी समाप्त कर दी गई।

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ganesh acharya - फोटो : Social Media
उत्पीड़न और मारपीट का लगा था आरोप
इसी के साथ महिला ने मारपीट का आरोप भी लगाया था। उसका कहना था कि एक मीटिंग के दौरान जब उसने विरोध किया तो गणेश आचार्य और उनका साथियों द्वारा उसे पीटा गया, जिसके बाद वह पुलिस के पास गई, लेकिन उसकी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। इसके बाद महिला ने वकील के द्वारा मामला दर्ज करवाया था।
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ganesh acharya - फोटो : social media

गणेश आचार्य ने भी महिला के आरोप लगाने पार बात करते हुए कहा था कि उनपर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं, यह केवल उन्हें फंसाने का साजिश है और उन्होंने महिला को जानने से भी इंकार किया था। इसके बाद कोरियोग्राफर ने उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाने वाली महिला के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी।

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