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फिर कोर्ट-कचहरी के चक्कर में पड़े करण जौहर, अब इस फिल्म के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने भेजा समन

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: प्रतीक्षा राणावत Updated Sat, 26 Dec 2020 04:56 PM IST
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Delhi Highcourt Issues Summon To Karan Johar Production Dharma For Gunjan Saxena Music Rights
करण जौहर - फोटो : instagram/karanjohar

फिल्म निर्माता- निर्देशक करण जौहर की मुश्किलें कम होने की बजाय लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। करण का एक केस खत्म होता नहीं कि दूसरा तुरंत आ जाता है। अब एक बार फिर से करण जौहर को दिल्ली हाईकोर्ट ने समन भेजा है। इस बार करण को उनकी फिल्म 'गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल' के लिए समन भेजा गया है।

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गुंजन सक्सेना - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई

दरअसल करण जौहर की ये फिल्म 'गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल' शुरू से ही विवादों में रही हैं। इस फिल्म को लेकर इंडियन एयर फोर्स पहले ही आपत्ति जता चुका था। अब इंडियन सिंगर राइट एसोसिएशन (इसरा) ने भी फिल्म निर्माता-निर्देशक करण जोहर के प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन के खिलाफ एक केस फाइल किया है। जिसके चलते दिल्ली हाईकोर्ट ने करण जौहर को समन भेजा है।

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गुंजन सक्सेना- द कारगिल गर्ल - फोटो : अमर उजाला, मुंबई

इसरा (ISRA) ने अपनी शिकायत में कहा है कि 'गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल' में परफॉर्मेंस को कमर्शियली यूज किया गया है, जिसकी उन्हें रॉयल्टी मिलना चाहिए। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय ने करण जोहर की धर्मा प्रोडक्शन को इसरा द्वारा दायर की गई याचिका के बाद समन जारी किया है। इसरा (ISRA) का कहना है, 'फिल्म 'राम लखन' का गाना 'ए जी ओ जी', फिल्म 'खलनायक' का गाना 'चोली के पीछे क्या है' और फिल्म 'कुछ कुछ होता है' का गाना 'साजन जी घर आए' को फिल्म में कमर्शियली यूज किया गया है।'

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करण जौहर - फोटो : instagram/karanjohar

करण के प्रोडक्शन हाउस पर इन गानों का इस्तेमाल पैसे कमाने के उद्देश्य से किए जाने का आरोप लगा है। जिसके चलते उनसे इसके लिए रॉयल्टी मांगी गई है। हालांकि कोर्ट ने उन्हें अगली सुनवाई तक ISRA को किसी भी तरह का हरजाना देने से मना कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च 2021 को होगी।

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गुंजन सक्सेना- द कारगिल गर्ल - फोटो : अमर उजाला, मुंबई

गौरतलब है कि 12 अगस्त 2020 को रिलीज हुई बायोपिक 'गुंजन सक्सेना : द कारगिल गर्ल' इससे पहले भी विवादों में रह चुकी है। फिल्म की रिलीज के बाद इंडियन एयरफोर्स ने फिल्म में वायुसेना की गलत छवि को दिखाने का आरोप लगाया था। जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट में फिल्म की स्ट्रीमिंग रोकने की बात की गई थी। हालांकि कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया था।

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