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Jayeshbhai Jordaar: रणवीर सिंह की फिल्म पर दिल्ली कोर्ट ने की टिप्पणी, कहा- बिना डिस्क्लेमर नहीं दिखा सकते विवादित सीन
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
Published by: हर्षिता सक्सेना
Updated Mon, 09 May 2022 06:41 PM IST
सार
बॉलीवुड अभिनेता रणवीर कपूर की फिल्म जयेशभाई जोरदार अपनी रिलीज को लेकर काफी चर्चाओं में हैं। इस महीने सिनेमाघरों में दस्तक देने को तैयार यह फिल्म अपनी रिलीज से पहले ही कानूनी पचड़ों में फंस चुकी हैं।
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जयेशभाई जोरदार
- फोटो : सोशल मीडिया
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बॉलीवुड अभिनेता रणवीर कपूर की फिल्म जयेशभाई जोरदार अपनी रिलीज को लेकर काफी चर्चाओं में हैं। इस महीने सिनेमाघरों में दस्तक देने को तैयार यह फिल्म अपनी रिलीज से पहले ही कानूनी पचड़ों में फंस चुकी हैं। दरअसल, फिल्म अपने एक सीन को लेकर विवादों में फंस गई है। बीते दिनों रिलीज हुए फिल्म के ट्रेलर के सामने आते ही सुर्खियों में आ गया था, लेकिन अब इसके एक सीन पर विवाद खड़ा हो गया था।
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जयेशभाई जोरदार
- फोटो : सोशल मीडिया
इस सीन को लेकर शुरू हुआ यह विवाद इतना बढ़ गया कि इस मामले में दिल्ली कोर्ट ने चुनौती पेश गई थी। अब इस मामले में हाल ही में एक नया अपडेट सामने आया है। सोमवार को इस सिलसिले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि फिल्म बिना किसी डिस्क्लेमर के लिंग निर्धारण से संबंधित दृश्य नहीं दिखा सकती है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने फिल्म के निर्माताओं की ओर से पेश वकील से उस प्रासंगिक हिस्से को दिखाने के लिए कहा जिस पर आपत्ति दर्ज की गई है।
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जयेशभाई जोरदार
- फोटो : insta
सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि यह फिल्म एक अच्छा संदेश दे सकती है, लेकिन इस सीन के लिए ऐसा कोई संदेश नहीं है। इस पर भी कोई डिस्क्लेमर नहीं है। गौरतलब है कि फिल्म में ट्रेलर में एक सीन दिखाया गया, जिसमें रणवीर सिंह के किरदार जयेशभाई के माता पिता उनकी गर्भवती बहू को लिंग परीक्षण के लिए जाते हैं। फिल्म में जयेशभाई के माता-पिता ने तय कर रखा है कि अगर लड़की पैदा हुई तो वह उसे जान से मार देंगे।
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रणवीर सिंह की फिल्म 'जयेशभाई जोरदार' का नया पोस्टर
- फोटो : social media
फिल्म के इसी सीन के खिलाफ पवन प्रकाश पाठक ने अदालत में याचिका दायर की थी। अपनी याचिका में पवन ने कहा कि 'डिलीवरी से पहले बच्चे के लिंग की जांच कराना गैरकानूनी है और हमारा संविधान इसकी इजाजत नहीं देता।' ऐसे में उन्होंने मांग की कि ऐसी चीजें फिल्म के जरिए आम लोगों को न दिखाई जाए और इस सीन को 'निषिद्ध गतिविधियों को बढ़ावा देने के आधार पर फिल्म से हटा दिया जाए।'
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में यह भी कहा कि यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 3, 3ए, 3बी, 4, 6 और 22, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम का उल्लंघन है। ऐसे में उन्होंने अनुरोध किया कि चूंकि फिल्म 13 मई को पूरे भारत में रिलीज हो रही है, तो अदालत रिलीज से पहले उनके अनुरोध को स्वीकार करें।
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