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सलमान खान को आज जमानत न दिलवा पाईं वकील की ये 4 दलीलें, अब निगाहें कल पर

Fri, 06 Apr 2018 04:06 PM IST
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Updated Fri, 06 Apr 2018 04:06 PM IST
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सलमान खान

जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद कैदी नंबर 106 यानि सलमान खान को शुक्रवार की रात भी जेल में बितानी पड़ेगी। कांकणी में 1998 में दो काले हिरणों का शिकार करने के जुर्म में कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है। सेशन कोर्ट के जज रवींद्र कुमार जोशी ने सलमान की सजा के खिलाफ स्थगन याचिका पर सलमान के वकील की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। चलिए हम आपको वह दलीलें बतातें हैं जो सलमान के जमानत के पक्ष में दी गईं।

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सलमान खान

1. सलमान खान को जमानत के लिए वकील महेश बोहरा ने गवाहों पर सवाल खड़ा करते हुए उन्हें विश्वसनीय नहीं बताया। सलमान के खिलाफ मुख्य गवाह पूरनचंद हैं जो 20 साल से लगातर गवाही देने के लिए कोर्ट में पहुंचते रहे हैं।

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सलमान खान

2. सलमान के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि जब आधी रात के बाद बिल्कुल ही अंधेरा हो गया तब बिश्नोई (गवाह) ने सलमान खान को पहचाना कैसे। बता दें कि बिश्नोई ने कोर्ट में जिप्सी लेकर भागे सलमान और सैफ को पहचानने की बात कही थी। 

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3. काला हिरण केस में भले ही सलमान खान को सजा सुनाई गई लेकिन सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे को आरोपों से बरी कर दिया गया। ऐसे में बचाव पक्ष का कहना था कि जब सब को बरी कर दिया गया तो सलमान खान ही दोषी क्यों। सलमान खान को भी संदेह का लाभ मिलना चाहिए।

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4. सलमान के वकील ने कोर्ट में यह तर्क भी दिया कि राजस्थान हाईकोर्ट ने बाकी सब मामलों में सलमान खान को बरी कर दिया है। उनका कहना है कि सलमान खान हर बार कोर्ट की सुनवाई के दौरान मौजूद रहे हैं। उनके अच्छे बर्ताव की वजह से भी उन्हें जमानत मिलनी चाहिए।

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