सोमवार को पोर्नोग्राफी के आरोप में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। अचानक यह गिरफ्तारी नहीं हुई दरअसरल फरवरी में उनपर इस तरह का कंटेंट बनाने और प्रसारित करने के लिए केस दर्ज किया गया था। यदि कोई भी व्यक्ति भारत देश में इस तरह का कोई कृत्य करता हुआ पाया जाता है तो उसपर आईटी एक्ट और आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाता है। जिसके बाद अदालत उसे निर्णय सुनाती है और सजा होती है।
Raj kundra: पोर्न फिल्म बनाने का दोषी पाए जाने पर राज कुंद्रा को होगी इतनी सजा, जाना पड़ सकता है जेल
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क्या है एंटी पोर्नोग्राफी लॉ?
पिछले कुछ सालों में पोर्नोग्राफी का व्यापार खूब बढ़ गया है। इसके दायरे में ऐसे फोटो, वीडियो, ऑडियो और संदेश आते हैं जो कि यौन कृत्यों पर आधारित होते हैं और उनमें नग्नता दिखाई जाती है। ऐसी सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक ढंग से प्रकाशित करने या किसी को भेजने पर एंटी पोर्नोग्राफी लॉ लागू होता है।
होती है कड़ी से कड़ी सजा
भारत में पोर्नोग्राफी के मामले में यदि कोई व्यक्ति अपराधी साबित होता है तो उस पर आईटी एक्ट के साथ ही आईपीसी की धाराएं भी लगती हैं। हमारे यहां आईटी एक्ट में भी संशोधन हो चुका है ताकि इस तरह का अपराध करने वाले व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके।
ये हो सकती है सजा
दूसरों के अश्लील वीडियो तैयार करने वालों को आईटी कानून 2008 की धारा 67 ए और आईपीसी की धारा 292, 293, 294, 500, 506,509 के तहत सजा सुनाई जाती है। जुर्म को देखते हुए पहली गलती पर पांच साल की सजा या 10 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है। गलती दोहराने पर ये सजा बढ़ भी सकती है।
जो भी लोग अश्लील वीडियो तैयार करते हैं या एमएमएस बनाते हैं और उन्हें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं उस व्यक्ति पर आईटी और आईपीसी की ये धाराएं लगाई जाती हैं। लेकिन हमारे देश में पोर्नोग्राफी देखना, पढ़ना या सुनना अपराध नहीं है।