काला हिरण शिकार और आर्म्स एक्ट मामले में अभिनेता सलमान खान को जोधपुर की जिला एवं सेशन कोर्ट ने 28 सितंबर को पेश होने के आदेश दिए हैं। सोमवार को सलमान की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो पाई। इसके बाद कोर्ट ने सलमान को अगली सुनवाई तिथि पर हाजिर होने का आदेश दे दिया।
काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान की बढ़ी मुश्किल, इस बात से कोर्ट है नाराज
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जोधपुर जिला एवं सेशन जिला जोधपुर जज राघवेंद्र कच्छवाह की कोर्ट में सुनवाई लंबित थी। सलमान की तरफ से उनके अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत कोर्ट में मौजूद थे। वहीं राजस्थान सरकार की ओर से पीपी मगाराम कोर्ट में मौजूद थे। इस दौरान कोर्ट ने स्पष्ट हिदायत देते हुए कहा कि 28 सितंबर को मामले में बहस शुरू करनी है। इसके लिए सलमान खान को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा।
सलमान खान ने पहले कोर्ट में हाजिरी माफी की अपील की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। कोरोना वायरस के चलते सलमान कोर्ट में पेश होंगे या नहीं इस पर अभी संशय बना हुआ है। हालांकि सलमान का रिकॉर्ड रहा है कि जब भी कोर्ट ने उन्हें तलब किया है वो कोर्ट में पेश हुए है। लेकिन कुछ वक्त से वो माफी हाजरी लगा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इससे जज नाराज हैं।
क्या है मामला
साल 1998 में सलमान खान फिल्म हम साथ-साथ है की शूटिंग के दौरान जोधपुर पहुंचे थे। उन पर शहर से सटे कांकाणी गांव की सरहद में दो काले हिरणों का शिकार करने का आरोप लगा था। लंबी सुनवाई के बाद उन्हें पांच साल की सजा सुनाई गई जबकि दूसरे आरोपी सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था।
सजा सुनाए जाने के बाद सलमान को जेल भेज दिया गया था। लेकिन जल्द ही जमानत पर बाहर आ गए। अब उन्होंने ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दे रखी है। साथ 1998 में सलमान पर लाइसेंस की अवधि समाप्त हो जाने के बावजूद हथियार रखने का भी आरोप लगा। बाद में सलमान को इस मामले में बरी कर दिया गया। लेकिन राज्य सरकार ने ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दे दी।
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