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कंगना रणौत के घर में भी मिला नक्शे से खिलवाड़ का मामला, अदालत ने खारिज की बीएमसी को रोकने की याचिका

Sat, 02 Jan 2021 04:28 PM IST
विजयाश्री गौर एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: विजयाश्री गौर Updated Sat, 02 Jan 2021 04:28 PM IST
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The Bombay High court rejected the petition to stop the BMC in Kangana Ranaut House case
कंगना रनौत - फोटो : AMAR UJALA

चर्चित अभिनेत्री कंगना रणौत इस बार मुंबई आने के बाद से एक नए तनाव में हैं। हालांकि सिद्धिविनायक के दर्शन और नए साल की पार्टी की तस्वीरों के जरिए वह खुद को बिल्कुल सामान्य दिखाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मुंबई की एक स्थानीय अदालत ने उनके घर को लेकर चल रहे मुकदमे की सुनवाई में माना है कि इसमें कानून की अवहेलना की गई है।

The Bombay High court rejected the petition to stop the BMC in Kangana Ranaut House case
कंगना रणौत - फोटो : twitter@KanganaTeam

कंगना रनौत के दफ्तर में हुए कथित निर्माण को लेकर एक मामला बॉम्बे उच्च न्यायालय में चल रहा है। इस मामले में कंगना और बृहन्नमुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) आमने सामने हैं। फिलहाल इस केस में कंगना का पलड़ा भारी दिख रहा है, लेकिन ये जो नया मामला सामने आया है वह दो साल पुराना है।
 

The Bombay High court rejected the petition to stop the BMC in Kangana Ranaut House case
कंगना रणौत - फोटो : instagram/kanganaranaut

कंगना रणौत ने दो साल पहले डिंडोशी की स्थानीय अदालत में गुहार लगाई थी कि बीएमसी को उनके घर को लेकर किसी तरह की कार्रवाई करने से रोका जाए। बीएमसी ने तब अपने सर्वे में पाया था कि कंगना ने खार इलाके के अपने घर को दरअसल एक ही मंजिल के तीन फ्लैटों को आपस में समाहित करके बना दिया है। ये फ्लैट खार की एक इमारत की 16वीं मंजिल पर स्थित है।

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The Bombay High court rejected the petition to stop the BMC in Kangana Ranaut House case
कंगना रणौत - फोटो : instagram/kanganaranaut

अदालत ने कंगना की ये याचिका खारिज करते हुए कहा कि इसमें अदालत के दखल की जरूरत ही नहीं है। सुनवाई के दौरान अदालत ने ये भी पाया कि तीन फ्लैटों को एक में मिलाने के चलते उस मंजिल का तमाम सारा सार्वजनिक स्थान भी इन फ्लैट के मालिक ने व्यक्तिगत उपयोग में इस्तेमाल कर लिया है। अदालत ने इस बीएमसी से मंजूर नक्शे का गंभीर उल्लंघन पाया है।

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The Bombay High court rejected the petition to stop the BMC in Kangana Ranaut House case
कंगना रनौत (फाइल फोटो) - फोटो : Twitter @KanganaTeam

कंगना रणौत की अपने घर में हुए फेरबदल को तोड़ने से बीएमसी को रोकने की ये याचिका खारिज करते हुए डिंडोशी अदालत ने उन्हें इसके खिलाफ अपील करने के लिए छह हफ्ते का समय भी दिया है। बीएमसी ने कंगना के घर में हुए इस गैर कानूनी फेरबदल को लेकर मार्च 2018 में नोटिस दिया था।

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