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बजट 2017: जानें इनकम टैक्स रिटर्न में देरी पर कितनी लेट फीस लगेगी

Thu, 02 Feb 2017 11:02 AM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 02 Feb 2017 11:02 AM IST
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late fees for delayed filing of income tax return
वित्त मंत्री जेटली

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को बजट पेश किया। आम बजट में उन्होंने छोट करदाताओं को राहत दिया। पहली बार इनकट टैक्स रिटर्न भरने वालों को एक साल तक स्क्रूटिनी से छूट मिलने की बात कही। वहीं, अब पांच लाख तक की आय वाले करदाता एक पन्ने के फॉर्म में आईटी रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। हालांकि, रिटर्न में देरी होने पर लेट फीस जरूर भरनी होगी।
late fees for delayed filing of income tax return
अरुण जेटली - फोटो : self


अरुण जेटली ने कहा कि आईटी रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख के बाद रिटर्न भरा जाएगा तो पांच हजार रुपए लेट फीस के तौर पर भरने होंगे। वहीं, करदाता  31 दिसंबर तक भी टैक्स नहीं जमा कर पाते हैं तो उन्हें 10 हजार रुपए लेट फीस देनी होगी। 
late fees for delayed filing of income tax return
अरुण जेटली - फोटो : SELF

जिन लोगों की आय पांच लाख रुपए से ऊपर नहीं है, उनके लिए बजट में राहत दी गई है। उन्हें लेट फीस के रूप में अधिकतम एक हजार रुपए देने होंगे। 
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late fees for delayed filing of income tax return
अरुण जेटली - फोटो : self

अरुण जेटली ने कहा कि देश की वर्तमान जीडीपी की तुलना में टैक्स कलेक्शन बहुत कम है। असंगठित क्षेत्र में करीब 4.2 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। इनमें से सिर्फ 1.74 करोड़ लोग रिटर्न फाइल करते हैं। असंगठित क्षेत्र और छोटे बिजनेस करने वाले 5.6 करोड़ लोगों में से महज 1.81 करोड़ लोग ही रिटर्न फाइल करते हैं।
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