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Twisha Sharma Case: अब सामने आया बचाव पक्ष का वकील, बोले- हम जांच में सहयोग कर रहे, साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Dinesh Sharma Updated Sun, 24 May 2026 06:21 PM IST
सार

ट्विषा शर्मा दहेज मौत मामले में आरोपियों की ओर से बचाव पक्ष ने कहा कि पूर्व जज गिरीबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। वकील ने सबूतों से छेड़छाड़ के आरोपों को खारिज किया। वहीं, सुप्रीम कोर्ट सोमवार को मामले की सुनवाई करेगा।

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Twisha Sharma Case: Defense Lawyer Breaks Silence Family Cooperating in Probe and No Evidence
त्विषा शर्मा मौत मामले में कल होगी सुनवाई - फोटो : अमर उजाला

भोपाल के चर्चित त्विषा शर्मा दहेज मौत मामले में पूर्व जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह की ओर से बचाव पक्ष ने दावा किया है कि दोनों जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। साथ ही दावा किया गया कि किसी भी तरह के साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं की गई है। यह बयान ऐसे समय आया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने मामले में स्वत: संज्ञान लिया है। मामले की सुनवाई सोमवार को होगी।



बचाव पक्ष के अधिवक्ता ज्ञानेंद्र शर्मा ने इंदौर में मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि शुरू से ही उनका रुख सकारात्मक रहा है और वे जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उचित समय पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखा जाएगा।

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Twisha Sharma Case: Defense Lawyer Breaks Silence Family Cooperating in Probe and No Evidence
त्विषा शर्मा मौत मामले में सास गिरिबाला सिंह को हाईकोर्ट का नोटिस - फोटो : Amar Ujala
'बयानों को तोड़-मरोड़कर पेश किया'
अधिवक्ता ने गिरिबाला सिंह पर साक्ष्यों से छेड़छाड़ के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अग्रिम जमानत मिलने के बाद से वह लगातार पुलिस जांच में सहयोग कर रही हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मीडिया के कुछ वर्गों में गिरिबाला सिंह के बयानों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया। बचाव पक्ष ने दावा किया कि त्विषा शर्मा ने आत्महत्या की थी, हालांकि इसके पीछे के कारणों पर टिप्पणी करने से अधिवक्ता ने इनकार कर दिया। वहीं, त्विषा के परिवार द्वारा लगाए गए 20 लाख रुपये की दहेज मांग के आरोपों को भी विरोधाभासी बताया गया।

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ट्विशा के पति समर्थ - फोटो : अमर उजाला
अग्रिम जमानत रद्द करने के मामले में कल होगी सुनवाई
इधर, त्विषा के पिता नवनीधि शर्मा और राज्य सरकार ने गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी। बचाव पक्ष का कहना है कि गिरिबाला सिंह ने जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है। अधिवक्ता ने यह भी कहा कि उनके मुवक्किलों ने कभी सीबीआई जांच या दूसरे पोस्टमार्टम का विरोध नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि शादी के बाद समर्थ और त्विषा के संबंध सामान्य थे। अधिवक्ता के अनुसार त्विषा गर्भवती थीं, लेकिन वह बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थीं, जबकि समर्थ सिंह और उनकी मां चाहते थे कि गर्भ जारी रखा जाए।

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Twisha Sharma Case: Defense Lawyer Breaks Silence Family Cooperating in Probe and No Evidence
ट्विशा की सास - फोटो : अमर उजाला
क्या था मामला
गौरतलब है कि 33 वर्षीय पूर्व मॉडल और अभिनेत्री त्विषा शर्मा 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स स्थित ससुराल में फंदे पर लटकी मिली थीं। मामले में पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज प्रताड़ना समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। समर्थ सिंह को शुक्रवार को जबलपुर से गिरफ्तार किया गया था और भोपाल की अदालत ने उसे सात दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है।
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