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EPFO Rules: शादी के खर्च की नो टेंशन! सिर्फ 12 महीने की नौकरी के बाद PF खाते से निकालें 75% पैसा, जानें नियम

Sun, 12 Jul 2026 04:12 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Sun, 12 Jul 2026 04:12 PM IST
सार

EPF Advance for marriage: अक्सर हमारे समाज में जब लोग शादी करते हैं तो उन्हें कई जगहों से पैसे उधार लेने पड़ते हैं। मगर EPFO ने एक ऐसा शानदार उपाय निकाला है जिससे कर्मचारी अपने घर किसी के भी शादी के समय अपने पीएफ अकाउंट से 75% पैसे निकाल सकते हैं निकाल सकते हैं।

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EPF Advance for Marriage: Claim Up to 75% of Your PF Balance After 12 Months of Membership
ईपीएफ मैरिज एडवांस नियम - फोटो : AI

EPF Balance Withdrawal Rules:  घर में शादी-ब्याह का मौका हो तो पैसों की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। ऐसे बड़े मौकों पर नौकरीपेशा लोगों की मदद के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) एक बेहद शानदार सुविधा दे रहा है। ईपीएफओ के नए नियमों के मुताबिक, अब आप अपनी खुद की, बच्चों की या भाई-बहन की शादी के खर्चों को पूरा करने के लिए अपने पीएफ खाते से जमा रकम का एक बड़ा हिस्सा एडवांस के तौर पर निकाल सकते हैं, हालांकि इसकी कुछ शर्तें हैं।



अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको कई साल इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है। आइए इस लेख में इसी के बारे में समझते हैं कि ईपीएफओ का यह नया नियम क्या है और आप इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं।

EPF Advance for Marriage: Claim Up to 75% of Your PF Balance After 12 Months of Membership
सिर्फ 12 महीने की नौकरी के बाद उठाएं लाभ - फोटो : Adobe Stock

सिर्फ 12 महीने की नौकरी के बाद उठाएं लाभ
इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको मैरिज एडवांस पाने के लिए लंबे समय तक इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी ईपीएफ मेंबरशिप को सिर्प 12 महीने यानी सिर्फ 1 साल का समय पूरा हो चुका है, तो आप कानूनी रूप से शादी के लिए एडवांस फंड का क्लेम करने के लिए पूरी तरह पात्र हो जाते हैं।

EPF Advance for Marriage: Claim Up to 75% of Your PF Balance After 12 Months of Membership
पीएफ बैलेंस का 75% हिस्सा निकालने की छूट - फोटो : EPFO

पीएफ बैलेंस का 75% हिस्सा निकालने की छूट
ईपीएफओ के नियमों के तहत, पात्र कर्मचारी अपनी शादी से जुड़े खर्चों को आसानी से संभालने के लिए अपने पीएफ खाते में जमा कुल बैलेंस का 75 प्रतिशत (75%) तक हिस्सा एडवांस के रूप में निकाल सकते हैं। यह फंड पूरी तरह नॉन-रिफंडेबल होता है, यानी इसे आपको बाद में दोबारा बैंक या विभाग को वापस नहीं लौटाना पड़ता है।

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EPF Advance for Marriage: Claim Up to 75% of Your PF Balance After 12 Months of Membership
पूरी नौकरी के दौरान अधिकतम 5 बार मौका - फोटो : AdobeStock

पूरी नौकरी के दौरान अधिकतम 5 बार मौका
ईपीएफओ ने कर्मचारियों की सहूलियत के लिए एक और बड़ा प्रावधान किया है। कोई भी नौकरीपेशा व्यक्ति अपनी पूरी सर्विस (ईपीएफ मेंबरशिप) के दौरान अलग-अलग पारिवारिक शादियों के मौकों के लिए अधिकतम 5 बार इस मैरिज एडवांस सुविधा का लाभ उठा सकता है। हालांकि, ध्यान रखें कि हर क्लेम के लिए विभाग के नियम और शर्तें लागू होती हैं।

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EPF Advance for Marriage: Claim Up to 75% of Your PF Balance After 12 Months of Membership
घर बैठे ऑनलाइन क्लेम करने का आसान तरीका (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : Adobe Stock
घर बैठे ऑनलाइन क्लेम करने का आसान तरीका
इस एडवांस फंड को पाने के लिए आपको किसी दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आप ईपीएफओ के आधिकारिक मेंबर पोर्टल पर जाकर अपने यूएएन और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करके ऑनलाइन फॉर्म-31 (Form 31) भर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज और शादी का प्रमाण अपलोड करने के कुछ ही दिनों के भीतर पैसा सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
 
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