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EPFO: पीएफ खाताधारक जल्द कर लें ये काम, वरना नहीं मिलेंगे ये बड़े फायदे

यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संकल्प सिंह Updated Fri, 13 May 2022 12:09 PM IST
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EPFO: File your E Nomination immediately otherwise you will not get these benefits
EPFO e-Nomination - फोटो : iStock

EPFO e-Nomination: भारत में बड़े पैमाने पर नौकरीपेशा लोगों का पीएफ खाता है। हर महीने कर्मचारियों की सैलरी का कुछ हिस्सा उनके पीएफ खाते में क्रेडिट होता रहता है। पीएफ खाते में जमा पैसे कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने का काम करते हैं। कर्मचारियों को अपने पीएफ खाते में ई नॉमिनेशन कराना जरूरी है। अगर वो ई नॉमिनेशन नहीं करते, तो उनको ईपीएफओ द्वारा मिलने वाली कई जरूरी सुविधाएं नहीं मिलती। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ, ई नॉमिनेशन भरने के लिए एक खास कैंपेन चला रहा है। अगर आपने अभी तक अपने पीएफ खाते में ई नॉमिनेशन नहीं भरा है, तो आपको जल्द से जल्द ये काम कर लेना चाहिए। ई नॉमिनेशन करके आप अपने परिवार को सोशल सिक्योरिटी दे सकते हैं। ऐसे में आपकी गैर मौजूदगी में आपके परिवार को आर्थिक स्तर पर किन्हीं दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए जानते हैं इसके बारे में - 

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EPFO e-Nomination - फोटो : अमर उजाला

अगर किसी पीएफ खाताधारक की 60 वर्ष से पहले दुर्भाग्यवश मृत्यु होती है। इस स्थिति में उसके खाते में जमा पैसों को उसके द्वारा तय किए गए नॉमिनी को दिए जाते हैं। 

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EPFO e-Nomination - फोटो : iStock

वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोगों की संख्या काफी अधिक है, जो अपने ईपीएफओ अकाउंट में नॉमिनी की डिटेल्स को फिल नहीं किया है। इस स्थिति में जब खाताधारक की दुर्भाग्यवश मृत्यु होती है। उस दौरान परिवार के सदस्यों को खाताधारक के अकाउंट से पैसों को निकालने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

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EPFO e-Nomination - फोटो : istock

ऐसे में आपको जल्द से जल्द अपने पीएफ खाते में ई नॉमिनेशन करा लेना चाहिए, ताकि आपकी गैर मौजूदगी में आपके परिवार के सदस्यों को किन्हीं परेशानियों का सामना न करना पड़े।

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EPFO e-Nomination - फोटो : iStock

इसके अलावा अगर आप अपना ई नॉमिनेशन नहीं कराते। इस स्थिति में पीएफ खाताधारकों को एम्पलाई डिपॉजिट लिंक्ड स्कीम और एम्प्लॉई पेंशन स्कीम का फायदा भी नहीं मिलता है। आपको शायद ही इस बारे में पता होगा कि एम्पलाई डिपॉजिट लिंक्ड स्कीम के तहत पीएफ खाताधारकों को 7 लाख रुपये का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है।

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