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ITR Filing Deadline: इनकम टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख नजदीक, चूके तो देना पड़ेगा जुर्माना; आज ही निपटाएं काम

Tue, 07 Jul 2026 03:44 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Tue, 07 Jul 2026 03:44 PM IST
सार

Income Tax Return Last Date 2026: आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है। ऐसे में समय से पहले आईटीआर नहीं फाइल की तो आपको लेट फीस के साथ आइटीआर फाइल करना पड़ेगा। इसलिए आइए इस लेख में इसकी अंतिम तारीख के बारे में समझते हैं।

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Income Tax Return Deadline 2026: Check Last Date to File ITR-1, ITR-2, ITR-3 and ITR-4 to Avoid Penalty
आईटीआर फाइलिंग आखिरी तारीख 2026 - फोटो : AI

ITR 1 and 2 Deadline July 31: एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में समय पर टैक्स चुकाना और उसका सही ब्योरा देना देश की प्रगति में हमारा सबसे बड़ा योगदान होता है। इसी क्रम में, आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2025-26 (असेसमेंट ईयर 2026-27) के लिए ITR-1, ITR-2, ITR-3 और ITR-4 फॉर्म की ऑनलाइन फाइलिंग की प्रक्रिया को आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया है। इसके साथ ही विभाग ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है ताकि टैक्सपेयर्स बिना किसी तकनीकी रुकावट के अपना रिटर्न आसानी से दाखिल कर सकें। 



अगर आप भी टैक्स के दायरे में आते हैं, तो अंतिम समय की हड़बड़ी और भारी-भरकम जुर्माने (लेट फीस) से बचने के लिए तुरंत सजग हो जाएं। आइए इस लेख में समझते हैं कि अलग-अलग टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न भरने की आखिरी तारीखें क्या हैं।

Income Tax Return Deadline 2026: Check Last Date to File ITR-1, ITR-2, ITR-3 and ITR-4 to Avoid Penalty
नौकरीपेशा और साधारण कमाई वालों के लिए तारीख - फोटो : Adobe Stock

नौकरीपेशा और साधारण कमाई वालों के लिए तारीख
अगर आप एक नौकरीपेशा (सैलरीड) कर्मचारी हैं या आपको घर के किराए और कैपिटल गेन से आमदनी होती है, तो आपके लिए ITR-1 और ITR-2 फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 तय की गई है। इस श्रेणी के लोगों को बिना जुर्माना दिए इसी तारीख तक अपना टैक्स रिटर्न ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं।

Income Tax Return Deadline 2026: Check Last Date to File ITR-1, ITR-2, ITR-3 and ITR-4 to Avoid Penalty
छोटे व्यापारियों और प्रोफेशनल्स के लिए डेडलाइन - फोटो : Adobe Stock

छोटे व्यापारियों और प्रोफेशनल्स के लिए डेडलाइन
ऐसे कारोबारी या प्रोफेशनल्स (जैसे डॉक्टर, फ्रीलांसर आदि) जिन्हें अपने बिजनेस के लिए किसी टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं होती है, वे ITR-3 और ITR-4 फॉर्म भरते हैं। बिना टैक्स ऑडिट वाले इन मामलों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 है। इस तारीख से पहले उन्हें सभी तरह के आयकर रिटर्न फाइल कर लेनी चाहिए।

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Income Tax Return Deadline 2026: Check Last Date to File ITR-1, ITR-2, ITR-3 and ITR-4 to Avoid Penalty
टैक्स ऑडिट और बड़े बिजनेस के लिए अंतिम तिथियां - फोटो : Adobe Stock

टैक्स ऑडिट और बड़े बिजनेस के लिए अंतिम तिथियां
जिन व्यापारियों या कंपनियों के खातों का 'टैक्स ऑडिट' होना जरूरी है, उनके लिए ITR-3 और ITR-4 भरने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2026 है। वहीं, इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट जमा करने वाले बड़े बिजनेस घरानों के लिए सरकार ने रिटर्न फाइल करने की अंतिम सीमा 30 नवंबर 2026 तय की है।

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देर से रिटर्न भरने और सुधार करने का मौका - फोटो : Adobe Stock
देर से रिटर्न भरने और सुधार करने का मौका
  • अगर आपकी आखिरी तारीख छूट गई है, तो आप जुर्माना (लेट फीस) देकर 31 दिसंबर 2026 तक अपना रिटर्न भर सकते हैं। इसे 'बिलेटेड रिटर्न' कहा जाता है।
  • अगर आपने समय पर रिटर्न भर दिया था, लेकिन उसमें कोई गलती या जानकारी छूट गई है, तो उसे सुधारने के लिए आप 31 मार्च 2027 तक दोबारा फॉर्म भर सकते हैं। इसे 'रिवाइज्ड रिटर्न' कहते हैं।
  • अगर आपसे कोई बहुत पुरानी गलती हो गई है या आप पिछले वर्षों का रिटर्न भरना भूल गए हैं, तो सरकार आपको उसे सुधारने के लिए लंबा समय देती है। आप 31 मार्च 2031 तक 'अपडेटेड रिटर्न' (ITR-U) फाइल कर सकते हैं।
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