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Things to Complete Before 31st December 2025 Aadhaar Pan Linking, Income Tax ITR Filing Full Details Process
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जानना जरूरी: आधार-पैन लिंकिंग से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न तक, दिसंबर महीने में जरूर करा लें ये काम
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: संकल्प सिंह
Updated Mon, 08 Dec 2025 07:57 PM IST
सार
इस दिसंबर महीने में आपको कुछ जरूरी कार्य करा लेना चाहिए। इनमें आधार कार्ड लिंकिंग से लेकर आयकर रिटर्न फाइल करने से जुड़े जरूरी कार्य हैं। अगर आप इन कार्यों को नहीं कराते हैं तो कई दिक्कतें आ सकती हैं।
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Things to Complete Before 31st December 2025
- फोटो : Adobestock
नए साल को शुरू होने में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं। इस कारण आपको साल खत्म होने से पहले कुछ जरूरी कार्य करा लेने चाहिए। अगर आप इन जरूरी कार्यों को नहीं कराते हैं तो कई तरह की दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। इस दिसंबर महीने में एडवांस टैक्स भरने से लेकर आधार पैन लिंकिंग से जुड़े जरूरी कार्य कराने की डेडलाइन है।
टैक्स ऑडिट वालों को इनकम टैक्स रिटर्न भरना
टैक्स ऑडिट केस वाले करदाताओं के लिए सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख तय कर रखी है। इसकी डेडलाइन 10 दिसंबर, 2025 है। अगर आप इस तारीख तक रिटर्न फाइल करते हैं तो इसे समय पर फाइल किए गए रिटर्न के रूप में देखा जाएगा। इस पर आपको किसी तरह की लेट फीस नहीं देनी होगी।
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Things to Complete Before 31st December 2025
- फोटो : Adobe Stock
बिलिटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना
वे करदाता जिन्होंने अभी तक वित्त वर्ष 2024-25 का इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया है, वे 31 दिसंबर 2025 तक लेट फीस के साथ इसे फाइल कर सकते हैं। इसकी डेडलाइन सरकार ने 31 दिसंबर, 2025 तय कर रखी है।
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अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है और आप इनकम टैक्स रिटर्न देर से भर रहे हैं, तो आपको 1,000 रुपये जुर्माना देना होगा। वहीं अगर आपकी आय 5 लाख रुपये या उससे ज्यादा है, तो देर से रिटर्न भरने पर 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
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आधार पैन लिंकिंग
वे लोग जिन्होंने 1 अक्तूबर, 2024 या उससे पहले अपना आधार कार्ड बनवाना था, उनके पास इसे पैन कार्ड से इसे लिंक कराने की डेडलाइन 31 दिसंबर तक है। अगर आप इस जरूरी कार्य को नहीं कराते हैं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इससे आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
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एडवांस टैक्स
सरकार ने एडवांस टैक्स को भरने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर तय कर रखी है। इस कारण आपको इस जरूरी कार्य को 15 तारीख से पहले कर लेना चाहिए। एडवांस टैक्स उन लोगों को देना होता है, जिसकी अनुमानित कुल टैक्स देनदारी, टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) काटने के बाद, 10,000 से ज्यादा होती है।
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