Election Commission of India: बिहार में इन दिनों चुनावी माहौल है और हर तरफ राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए अपने-अपने स्तर पर कई कार्य कर रहे हैं। वहीं, इन सबके बीच बिहार में "स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन" शब्द काफी चर्चा में है क्योंकि प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग की तरफ से मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू करवाया गया है। ये भी जान लें कि विपक्षी दल इसका जमकर विरोध कर रहे हैं।
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Voter ID: क्या होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और आप पर क्या पड़ेगा इसका असर? यहां जानें आसान शब्दों में
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रकाश चंद जोशी
Updated Mon, 14 Jul 2025 11:21 AM IST
सार
Special Intensive Revision Kya Hota Hai: बिहार में चुनाव आयोग द्वारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवाने के बाद से ये शब्द काफी चर्चा में है, लेकिन अधिकतर लोगों का इसका मतलब और इसके तहत क्या कार्य हो रहा है उसके बारे में जानकारी नहीं है। आप यहां इस बारे में जान सकते हैं।
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स्पेशल इंटेसिव रिवीजन क्या होता है?
- फोटो : Adobe Stock
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स्पेशल इंटेसिव रिवीजन क्या होता है?
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क्या होता है स्पेशल इंटेसिव रिवीजन?
- सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि स्पेशल इंटेसिव रिवीजन होता क्या है? दरअसल, इसके तहत चुनाव आयोग का काम मतदाता सूची को अपडेट करना होता है। इसमें अगर किसी व्यक्ति का निधन हो गया है, किसी का क्षेत्र बदल गया है आदि तो ऐसे शख्स का नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाता है। जबकि, अगर कोई 18 वर्ष का हो गया है तो उसका नाम वोटर लिस्ट से जोड़ दिया जाता है।
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इस बात को जरूर जान लें
- जिस तरह से चुनाव आयोग स्पेशल इंटेसिव रिवीजन करवा रहा है। ऐसे में अगर जिस शख्स का नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तो उसे किसी तरह का कोई दस्तावेज नहीं दिखना होता है, लेकिन अगर किसी का नाम कटता है तो वो चुनाव आयोग द्वारा जारी लिस्ट के अनुसार वो दस्तावेज दिखाकर अपना नाम जुड़वा सकता है।
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आपको क्या करना है?
स्टेप 1
- आपको सबसे पहले चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट Voters.eci.gov.in पर जाना है और यहां पर 'Download Partially Filled Ford' पर क्लिक करें
- फिर ईपीआईसी नंबर, मोबाइल नंबर और कैप्चा भरना है और मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को भरें जिसके बाद आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाए
- फिर आपको इस फॉर्म में अपना जानकारी जैसे, नाम, आधार नंबर, पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी या पति का नाम, मोबाइल नंबर आदि भरना है
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स्टेप 2
- इसके बाद आपको इसमें वो 11 प्रकार के दस्तावेजों में से एक दस्तावेज लगाना है जो आपके पास है
- इस दस्तावेज पर खुद के हस्ताक्षर करें और फिर फॉर्म के साथ अपलोड कर दें
- फिर BLO वोटर के पत्ते पर जाकर जानकारी का सत्यापन करेगा और सबकुछ सही पाने पर आपका नाम मतदाता सूची में बना रहेगा, लेकिन सत्यापन न होने पर नाम हटा दिया जाएगा