Why Is It Necessary To Deactivate Or Cancel A Deceased Person PAN Card: पैन कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है, जो कि आपकी वित्तीय पहचान के बारे में बताने का काम करता है। किसी भी तरह के वित्तीय कामकाज करते समय इस कार्ड की खास जरूरत होती है। पैन कार्ड को आयकर विभाग जारी करता है। इसमें 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है। इसकी मदद से व्यक्ति की टैक्स संबंधित गतिविधियों को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। पैन कार्ड की आवश्यकता बैंकिंग, निवेश, प्रॉपर्टी खरीद बिक्री, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने आदि कई जरूरी कामों में होती है।
PAN Card: व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके पैन कार्ड को कैंसिल कराना क्यों है जरूरी? जानिए यहां
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: संकल्प सिंह
Updated Wed, 04 Jun 2025 08:19 PM IST
सार
Why Is It Necessary To Deactivate Or Cancel A Deceased Person PAN Card: व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके पैन कार्ड का इस्तेमाल करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इस कारण व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका पैन कार्ड कैंसिल कराना जरूरी है।
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