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Know Your Rights: ट्रेन के महिला कोच में पुरुष के आने पर कैसे करें शिकायत? जानें इससे जुड़े सभी बारीक नियम

Sun, 28 Jun 2026 07:59 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Sun, 28 Jun 2026 07:59 PM IST
सार

Ladies Coach Rules Men Entry: अक्सर ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जहां ट्रेन के महिला बोगी में कुछ पुरुष भी यात्रा करने लगते हैं। ऐसे में कई महिलाओं के लिए यह असहज करने वाली स्थिति पैदा हो जाती है। आइए इस लेख में समझते हैं कि ऐसे में महिलाएं कहां शिकायत कर सकती हैं।

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Women Safety in Trains: Legal Rules and How to Lodge Complaint If Men Enter Women Only Train Coach
महिला कोच सुरक्षा नियम - फोटो : AI

Women Safety Indian Railways: भारतीय रेलवे में महिलाओं के सुरक्षित और आरामदायक सफर के लिए हर पैसेंजर, एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनों में विशेष 'महिला कोच' आरक्षित किए जाते हैं। इन डिब्बों पर साफ तौर पर महिला कोच लिखा होता है और कुछ ट्रेनों में इनका रंग भी अलग होता है। इसके बावजूद, कई बार पुरुष यात्री अनजाने में या जानबूझकर इन कोचों में सवार हो जाते हैं, जिससे महिला यात्रियों को असहजता और असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। 



रेलवे के कड़े कानूनों के मुताबिक, आरक्षित महिला कोच में किसी भी वयस्क पुरुष का सफर करना एक गंभीर और दंडनीय कानूनी अपराध है। आइए इस लेख में समझते हैं कि ऐसी स्थिति होने पर महिला यात्रियों के पास क्या कानूनी अधिकार हैं और वे तुरंत इसकी शिकायत कहां और कैसे दर्ज करा सकती हैं।

Women Safety in Trains: Legal Rules and How to Lodge Complaint If Men Enter Women Only Train Coach
रेलवे एक्ट की धारा 162 के तहत भारी जुर्माना और जेल - फोटो : अमर उजाला

रेलवे एक्ट की धारा 162 के तहत भारी जुर्माना और जेल

  • भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 162 के मुताबिक, अगर कोई पुरुष यात्री किसी ऐसे डिब्बे में प्रवेश करता है जो महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो उसे तुरंत ट्रेन से उतारा जा सकता है।
  • इसके अलावा, दोषी पुरुष पर 2500 रुपया तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और उसे 3 महीने तक की जेल की सजा भी हो सकती है।
  • बता दें कि यह जुर्माना पहले सिर्फ 500 रुपया था, मगर अब इसे बढ़ाकर 2500 रुपया कर दिया गया है।
Women Safety in Trains: Legal Rules and How to Lodge Complaint If Men Enter Women Only Train Coach
Indian Railways - फोटो : Adobe Stock

रेल मदद एप से 1 मिनट में करें शिकायत

  • सफर के दौरान महिला कोच में किसी पुरुष के दिखने पर तुरंत अपने फोन में 'रेल मदद' एप खोलें।
  • इसमें 'सिक्योरिटी' कैटेगरी को चुनकर अपनी ट्रेन का नंबर, कोच नंबर और बर्थ डिटेल्स भरकर शिकायत दर्ज करें, जीपीएस ट्रैकिंग की मदद से अगले स्टेशन पर आरपीएफ स्टाफ तुरंत एक्शन लेगा।
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Women Safety in Trains: Legal Rules and How to Lodge Complaint If Men Enter Women Only Train Coach
Indian Railways - फोटो : Adobe Stock

इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर '139' पर तुरंत करें कॉल

  • अगर आपके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट नहीं है, तो आप रेलवे के ऑल-इन-वन आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर 139 पर सीधे कॉल कर सकती हैं, यह नंबर 24 घंटे चालू रहता है।
  • कॉल करके सुरक्षा विकल्प चुनें और कस्टमर केयर अधिकारी को अपनी लाइव स्थिति बताएं ताकि सुरक्षा बल तुरंत पहुंच सके।
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Women Safety in Trains: Legal Rules and How to Lodge Complaint If Men Enter Women Only Train Coach
Indian Railways - फोटो : Adobe Stock
ट्रेन में मौजूद स्टाफ
  • आप ट्रेन में गश्त कर रहे आरपीएफ जवानों, टिकट चेकर या ऑन-बोर्ड हाउसकीपिंग स्टाफ से भी सीधे मदद मांग सकती हैं।
  • इसके अलावा, रेलवे सुरक्षा बल के आधिकारिक व्हाट्सऐप नंबरों पर शिकायत की फोटो या कोच नंबर लिखकर भेजने पर भी त्वरित कार्रवाई की जाती है, जिससे आपकी पहचान भी पूरी तरह गुप्त रहती है।
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