{"_id":"6974dd5ba623faec4505db7a","slug":"case-registered-against-young-boy-who-rinsed-his-mouth-in-the-harimandir-sahib-sarovar-2026-01-24","type":"story","status":"publish","title_hn":"Punjab: हरिमंदिर साहिब के सरोवर में कुल्ला करने वाले युवक के खिलाफ केस दर्ज, एसजीपीसी ने पुलिस को दी शिकायत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Punjab: हरिमंदिर साहिब के सरोवर में कुल्ला करने वाले युवक के खिलाफ केस दर्ज, एसजीपीसी ने पुलिस को दी शिकायत
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
Published by: शाहिल शर्मा
Updated Sat, 24 Jan 2026 08:25 PM IST
विज्ञापन
सार
हरिमंदर साहिब के सरोवर में कुल्ला करने के मामले में अमृतसर पुलिस ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
मुस्लिम युवक ने पवित्र सरोबर में कुल्ला किया।
- फोटो : वीडियो ग्रैब
विज्ञापन
विस्तार
श्री हरिमंदर साहिब (श्री दरबार साहिब) के सरोवर में कुल्ला करने के मामले में अमृतसर पुलिस ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इससे पहले शनिवार को निहंग सिंह की ओर से गाजियाबाद में जाकर आरोपी के साथ मारपीट की गई और उसे वहां की पुलिस के हवाले कर दिया गया था।
इसके बाद एसजीपीसी की ओर से भी तुरंत पुलिस को शिकायत दी गई और तुरंत संज्ञान लेते हुए थाना ई-डिवीजन में आरोपी सुभान रंगरेज़ के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 298 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह धारा किसी भी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की नीयत से किसी धार्मिक स्थल, पवित्र स्थान या पवित्र वस्तु को अपवित्र करने से संबंधित है।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा पावन सरोवर की पवित्रता को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य किया गया, जिससे संगतों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी की पहचान कर ली गई है।
जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और कानून व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की है।
Trending Videos
इसके बाद एसजीपीसी की ओर से भी तुरंत पुलिस को शिकायत दी गई और तुरंत संज्ञान लेते हुए थाना ई-डिवीजन में आरोपी सुभान रंगरेज़ के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 298 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह धारा किसी भी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की नीयत से किसी धार्मिक स्थल, पवित्र स्थान या पवित्र वस्तु को अपवित्र करने से संबंधित है।
विज्ञापन
विज्ञापन
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा पावन सरोवर की पवित्रता को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य किया गया, जिससे संगतों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी की पहचान कर ली गई है।
जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और कानून व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की है।