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चार सगे भाइयों समेत 11 को उम्रकैद: फाजिल्का में मंगू सिंह हत्याकांड मामले में फैसला, नौ साल बाद मिला इंसाफ

संवाद न्यूज एजेंसी, फाजिल्का (पंजाब) Published by: Ankesh Kumar Updated Mon, 09 Mar 2026 06:29 PM IST
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सार

लगभग नौ साल पुराने मंगू सिंह हत्या मामले में अदालत ने चार सगे भाइयों समेत 11 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों ने मिलकर मंगू सिंह की हत्या की थी। 

Four brothers and 11 others sentenced to life imprisonment in Fazilka Mangu Singh murder case
court room - फोटो : ANI
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विस्तार

फाजिल्का के बहुचर्चित मंगू सिंह हत्याकांड में अजीत पाल सिंह की अदालत ने 11 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला 28 अक्तूबर 2017 से जुड़े एफआईआर नंबर 190 मामले में सुनाया गया।

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मामले के अनुसार मंगू सिंह और सुरजन सिंह आपस में पड़ोसी थे और किसी पुराने विवाद को लेकर दोनों परिवारों के बीच तनाव बना हुआ था। इसी रंजिश के चलते सुरजन सिंह के बेटों ने अपने अन्य रिश्तेदारों के साथ मिलकर मंगू सिंह पर उसके घर के पास बेरहमी से हमला कर दिया। हमले के दौरान मंगू सिंह के शरीर और सिर पर कई गंभीर चोटें आईं, जिससे उसकी मौत हो गई।
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इस घटना में मंगू सिंह के बेटे, कुछ रिश्तेदारों और एक पड़ोसी को भी गंभीर चोटें आईं। पुलिस जांच के बाद 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से सुरजन सिंह की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गई। अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों को ध्यान में रखते हुए आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषियों को अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। गौरतलब है कि दोषी ठहराए गए आरोपियों में से चार सगे भाई हैं, जिन्हें इस मामले में मुख्य हमलावर माना गया।

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