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'भेड़-बकरी' टिप्पणी: स्वाति मालीवाल पर मानहानि केस की मोगा कोर्ट में सुनवाई, आप विधायक डॉ. अमनदीप हुई पेश
संवाद न्यूज एजेंसी, मोगा (पंजाब)
Published by: Nivedita
Updated Tue, 19 May 2026 12:21 PM IST
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सार
हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुईं राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पंजाब के आप विधायकों को लेकर कथित तौर पर “भेड़-बकरी” जैसी टिप्पणी की थी। इसी बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया।
कोर्ट में पेश हुईं आप विधायक
- फोटो : संवाद
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विस्तार
मोगा में आप विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा द्वारा राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के खिलाफ दायर मानहानि मामले में आज अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा जेएमआईसी आशिमा शर्मा की अदालत में पेश हुईं और अपने पक्ष से जुड़े तथ्य अदालत के सामने रखे।
हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुईं राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पंजाब के आप विधायकों को लेकर कथित तौर पर “भेड़-बकरी” जैसी टिप्पणी की थी। इसी बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया, जिसके बाद मोगा से विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया।
अदालत में पेशी के बाद मीडिया से बातचीत में विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा ने कहा कि जनता द्वारा चुने गए विधायकों के खिलाफ इस तरह की अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि यह केवल विधायकों का ही नहीं, बल्कि उन लोगों का भी अपमान है जिन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से अपने प्रतिनिधियों को चुना है।
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उन्होंने आगे कहा कि समाज में इस प्रकार की भाषा को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता और इसी कारण उन्होंने कानूनी रास्ता अपनाया है। विधायक ने बताया कि अदालत की ओर से स्वाति मालीवाल को नोटिस जारी किए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुईं राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पंजाब के आप विधायकों को लेकर कथित तौर पर “भेड़-बकरी” जैसी टिप्पणी की थी। इसी बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया, जिसके बाद मोगा से विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया।
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अदालत में पेशी के बाद मीडिया से बातचीत में विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा ने कहा कि जनता द्वारा चुने गए विधायकों के खिलाफ इस तरह की अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि यह केवल विधायकों का ही नहीं, बल्कि उन लोगों का भी अपमान है जिन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से अपने प्रतिनिधियों को चुना है।
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उन्होंने आगे कहा कि समाज में इस प्रकार की भाषा को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता और इसी कारण उन्होंने कानूनी रास्ता अपनाया है। विधायक ने बताया कि अदालत की ओर से स्वाति मालीवाल को नोटिस जारी किए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।