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Jalandhar News: नशे की रोकथाम के लिए खाली इमारतों, सुनसान स्थानों और खाली प्लॉटों के दुरुपयोग पर प्रतिबंध
Thu, 15 Oct 2026 03:28 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
Updated Thu, 15 Oct 2026 03:28 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
मोगा। पंजाब सरकार द्वारा नशे के खिलाफ शुरू किए गए अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने तथा जिले में कानून-व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के उद्देश्य से डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला मजिस्ट्रेट सागर सेतिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले की सीमा के भीतर बिना दरवाजों और खिड़कियों वाली खाली इमारतों, सुनसान स्थानों तथा बिना चारदीवारी वाले खाली प्लॉटों के दुरुपयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार, ऐसे स्थानों का इस्तेमाल नशीले पदार्थों के सेवन या अन्य गैर-कानूनी गतिविधियों के लिए करने तथा इन स्थानों पर कूड़ा-कचरा फेंकने पर प्रतिबंध रहेगा। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश 13 दिसंबर तक लागू रहेंगे।
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मोगा। पंजाब सरकार द्वारा नशे के खिलाफ शुरू किए गए अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने तथा जिले में कानून-व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के उद्देश्य से डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला मजिस्ट्रेट सागर सेतिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले की सीमा के भीतर बिना दरवाजों और खिड़कियों वाली खाली इमारतों, सुनसान स्थानों तथा बिना चारदीवारी वाले खाली प्लॉटों के दुरुपयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार, ऐसे स्थानों का इस्तेमाल नशीले पदार्थों के सेवन या अन्य गैर-कानूनी गतिविधियों के लिए करने तथा इन स्थानों पर कूड़ा-कचरा फेंकने पर प्रतिबंध रहेगा। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश 13 दिसंबर तक लागू रहेंगे।