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Punjab: जिम मालिक और ट्रेनर को 20-20 साल की कैद, नाबालिग से दरिंदगी... जालंधर के होटल में हुई थी वारदात

संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर (पंजाब) Published by: अंकेश ठाकुर Updated Thu, 08 Jan 2026 09:33 PM IST
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सार

दो साल पहले 31 दिसंबर की रात को जालंधर के होटल में नाबालिग के साथ दरिंदगी करने वाले दो आरोपियों को अदालत ने दोषी करार देते हुए 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषियों में जिम मालिक और ट्रेनर है। 

Harassment with minor Jalandhar court sentenced gym owner and trainer to 20 years in prison
Teenager, crime, child demo - फोटो : freepik
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विस्तार
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नाबालिग से शारीरिक शोषण के दोषी हैमर फिटनेस जिम के मालिक गिरीश अग्रवाल व घटनाक्रम की वीडियो बनाने वाले जिम ट्रेनर हनी को अदालत ने 20-20 साल की कैद व 52-52 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह सजा सोढल रोड सिल्वर प्लाजा मार्केट में स्थित एक होटल में 16 साल के किशोर से 31 दिसंबर, 2022 की रात कुकर्म करने के मामले में एडिशनल सेशन जज अर्चना कंबोज की कोर्ट ने सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की और कैद काटनी होगी। हालांकि इस केस में योगेश कुमार को बरी कर दिया गया है।

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मामले की बात करें तो 20 जून 2023 को सोशल मीडिया पर 14 सेकंड का तो दूसरा 1:28 मिनट का वीडियो वायरल हुआ था। इस 14 सेकंड के वीडियो में किशोर अर्धबेहोशी की हालत में बेड पर पड़ा था। इसके बाद जब इस मामले की जांच शुरू हुई तो थाना-8 में आईपीसी की धारा 377, 506, 120बी और पॉक्सो एक्ट की धारा 5 (जी), 6,17 व आईटी एक्ट की धारा 67 (बी) के तहत केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने होटल द डेज इन में जांच की तो पता चला था कि दोषी व पीड़ित किशोर 31 दिसंबर की रात होटल में रुके थे। पुलिस ने केस में 3 आरोपी जेल भेज दिए थे। योगेश को बेल मिल गई थी लेकिन गिरीश व हनी तब से जेल में हैं। अब कोर्ट ने इस मामले में दोनों आरोपियों को यह सजा सुनाई है।

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