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Ludhiana News: आय से अधिक संपत्ति केस में पूर्व डीआईजी भुल्लर की जमानत याचिका खारिज

Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 18 Dec 2025 09:27 PM IST
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Former DIG Bhullar's bail plea rejected in disproportionate assets case.
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अमर उजाला ब्यूरो
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चंडीगढ़। आय से अधिक संपत्ति मामले में पंजाब के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की जमानत याचिका सीबीआई की विशेष अदालत ने खारिज कर दी है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। भुल्लर की ओर से दलील दी गई थी कि उनकी गिरफ्तारी को 60 दिन से अधिक हो चुके हैं, लेकिन सीबीआई अब तक आय से अधिक संपत्ति मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई है। इसके आधार पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 187(2) के तहत जमानत की मांग की गई थी।
वहीं, सीबीआई के वकील ने कड़ा विरोध किया। उन्होंने अदालत को बताया कि बचाव पक्ष ने भ्रष्टाचार मामले में हुई गिरफ्तारी की अवधि को आय से अधिक संपत्ति केस में जोड़ दिया है, जबकि इस मामले में भुल्लर की गिरफ्तारी बाद में हुई थी। उन्होंने कहा कि चार्जशीट दाखिल करने की वैधानिक अवधि अभी पूरी नहीं हुई है और याचिका समय से पहले दायर की गई है।
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8 लाख रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में किया था गिरफ्तार
अदालत ने सीबीआई की दलीलों से सहमति जताते हुए भुल्लर की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि भुल्लर को 8 लाख रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में 16 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें उनके साथ बिचौलिए कृष्णु शारदा भी शामिल थे। आरोप है कि भुल्लर मंडी गोबिंदगढ़ के एक कारोबारी से रिश्वत मांग रहे थे। भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, जबकि आय से अधिक संपत्ति का अलग मामला उनके खिलाफ इसके लगभग 13 दिन बाद दर्ज किया गया।
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