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Moga: सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो की अपलोड, पुलिस ने दो निहंग सिंह पर दर्ज किया केस
संवाद न्यूज एजेंसी, मोगा (पंजाब)
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Thu, 25 Dec 2025 12:45 PM IST
सार
पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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मोगा पुलिस
- फोटो : संवाद
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विस्तार
गन कल्चर के खिलाफ चलाई जा रही सरकारी मुहिम के तहत मोगा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ अपनी फोटो अपलोड कर दहशत फैलाने और गन कल्चर को बढ़ावा देने के आरोप में दो निहंग सिंहों पर मामला दर्ज किया है।
थाना अजीतवाल के एएसआई मोहकम सिंह ने बताया कि थाना अजीतवाल के अंतर्गत आने वाले गांव चूहड़चक्क के रहने वाले प्रितपाल सिंह पुत्र बलविंदर सिंह ने अपनी फेसबुक आईडी 'प्रितपाल सिंह खालसा' पर हथियारों के साथ तस्वीरें अपलोड की थीं। पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि युवक सरेआम गन कल्चर को प्रमोट कर रहा है, जो जिला मजिस्ट्रेट (डिप्टी कमिश्नर) के आदेशों का सीधा उल्लंघन है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ धारा 223 और आर्म्स एक्ट (25-54-59) के तहत केस दर्ज कर लिया है।
पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर हथियारों की प्रदर्शनी करना गैरकानूनी है। ऐसा करने वालों पर पुलिस की साइबर सेल पैनी नजर रख रही है। आरोपी को जल्द गिरफ्तार कब लिया जाएगा।
थाना निहाल सिंह वाला के एएसआई सुखचैन सिंह ने बताया कि गांव मानूके के रहने वाले सतवंत सिंह ने अपने फेसबुक पर हथियारों के साथ तस्वीरें अपलोड की थीं आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 और आर्म्स एक्ट (25-54-59) के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश कर रही हे जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा
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थाना अजीतवाल के एएसआई मोहकम सिंह ने बताया कि थाना अजीतवाल के अंतर्गत आने वाले गांव चूहड़चक्क के रहने वाले प्रितपाल सिंह पुत्र बलविंदर सिंह ने अपनी फेसबुक आईडी 'प्रितपाल सिंह खालसा' पर हथियारों के साथ तस्वीरें अपलोड की थीं। पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि युवक सरेआम गन कल्चर को प्रमोट कर रहा है, जो जिला मजिस्ट्रेट (डिप्टी कमिश्नर) के आदेशों का सीधा उल्लंघन है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ धारा 223 और आर्म्स एक्ट (25-54-59) के तहत केस दर्ज कर लिया है।
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पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर हथियारों की प्रदर्शनी करना गैरकानूनी है। ऐसा करने वालों पर पुलिस की साइबर सेल पैनी नजर रख रही है। आरोपी को जल्द गिरफ्तार कब लिया जाएगा।
थाना निहाल सिंह वाला के एएसआई सुखचैन सिंह ने बताया कि गांव मानूके के रहने वाले सतवंत सिंह ने अपने फेसबुक पर हथियारों के साथ तस्वीरें अपलोड की थीं आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 और आर्म्स एक्ट (25-54-59) के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश कर रही हे जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा