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Mohali News: सड़क हादसे में महिला की मौत पर परिवार को 16.50 लाख मुआवजा
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नेशनल लोक अदालत में समझौता, बीमा कंपनी को 30 दिन में भुगतान के निर्देश; देरी पर 7.5% वार्षिक ब्याज देना होगा
संवाद न्यूज एजेंसी
मोहाली। सड़क हादसे में महिला की मौत के मामले में नेशनल लोक अदालत ने पीड़ित परिवार को 16.50 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने बीमा कंपनी को 30 दिनों के भीतर भुगतान करने के निर्देश दिए हैं और तय समय में राशि न देने पर 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी अदा करना होगा।
यह मामला जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल) मोहाली की अदालत से संबंधित था, जिसकी सुनवाई नेशनल लोक अदालत में हुई। लोक अदालत की पीठ की अध्यक्षता प्रिजाइडिंग ऑफिसर हरदीप सिंह ने की।
मामले के अनुसार 10 अप्रैल 2025 को हुए सड़क हादसे में सतवंत कौर, पत्नी सुखदेव सिंह की मौत हो गई थी। इसके बाद पीड़ित परिवार ने मुआवजे के लिए क्लेम पिटीशन दायर की थी।
सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी की ओर से अधिवक्ता सिमरनदीप सिंह ने अदालत में कहा कि कंपनी 16.50 लाख रुपये की राशि देकर मामले को पूर्ण और अंतिम समझौते के रूप में निपटाने को तैयार है।
दावेदारों की ओर से सुखदेव सिंह सहित अन्य परिजन अपने वकील कुनाल मौदगिल के साथ अदालत में पेश हुए और प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उन्होंने समझौते के आधार पर अवार्ड पारित करने का अनुरोध किया।
लोक अदालत ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज करते हुए बीमा कंपनी के खिलाफ और दावेदारों के पक्ष में 16.50 लाख रुपये का अवार्ड पारित कर दिया। आदेश के अनुसार मुआवजे की राशि में से 50 प्रतिशत हिस्सा मृतका के पति सुखदेव सिंह को, जबकि 25-25 प्रतिशत हिस्सा बेटे गुरजिंदर सिंह और बेटी हरशदीप कौर को मिलेगा।
अदालत ने बीमा कंपनी को अवार्ड की तारीख से 30 दिनों के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया है। तय समय में राशि जमा न होने पर क्लेम पिटीशन दाखिल होने की तारीख से भुगतान तक 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा। मामले की फाइल आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित न्यायालय को भेज दी गई है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
मोहाली। सड़क हादसे में महिला की मौत के मामले में नेशनल लोक अदालत ने पीड़ित परिवार को 16.50 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने बीमा कंपनी को 30 दिनों के भीतर भुगतान करने के निर्देश दिए हैं और तय समय में राशि न देने पर 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी अदा करना होगा।
यह मामला जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल) मोहाली की अदालत से संबंधित था, जिसकी सुनवाई नेशनल लोक अदालत में हुई। लोक अदालत की पीठ की अध्यक्षता प्रिजाइडिंग ऑफिसर हरदीप सिंह ने की।
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मामले के अनुसार 10 अप्रैल 2025 को हुए सड़क हादसे में सतवंत कौर, पत्नी सुखदेव सिंह की मौत हो गई थी। इसके बाद पीड़ित परिवार ने मुआवजे के लिए क्लेम पिटीशन दायर की थी।
सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी की ओर से अधिवक्ता सिमरनदीप सिंह ने अदालत में कहा कि कंपनी 16.50 लाख रुपये की राशि देकर मामले को पूर्ण और अंतिम समझौते के रूप में निपटाने को तैयार है।
दावेदारों की ओर से सुखदेव सिंह सहित अन्य परिजन अपने वकील कुनाल मौदगिल के साथ अदालत में पेश हुए और प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उन्होंने समझौते के आधार पर अवार्ड पारित करने का अनुरोध किया।
लोक अदालत ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज करते हुए बीमा कंपनी के खिलाफ और दावेदारों के पक्ष में 16.50 लाख रुपये का अवार्ड पारित कर दिया। आदेश के अनुसार मुआवजे की राशि में से 50 प्रतिशत हिस्सा मृतका के पति सुखदेव सिंह को, जबकि 25-25 प्रतिशत हिस्सा बेटे गुरजिंदर सिंह और बेटी हरशदीप कौर को मिलेगा।
अदालत ने बीमा कंपनी को अवार्ड की तारीख से 30 दिनों के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया है। तय समय में राशि जमा न होने पर क्लेम पिटीशन दाखिल होने की तारीख से भुगतान तक 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा। मामले की फाइल आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित न्यायालय को भेज दी गई है।