{"_id":"69b71c1e7c07145eec0f9ccd","slug":"2450-lakh-compensation-to-the-family-of-a-youth-who-died-in-a-road-accident-mohali-news-c-71-1-spkl1025-140216-2026-03-16","type":"story","status":"publish","title_hn":"Mohali News: सड़क हादसे में युवक की मौत पर परिवार को 24.50 लाख मुआवजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Mohali News: सड़क हादसे में युवक की मौत पर परिवार को 24.50 लाख मुआवजा
विज्ञापन
विज्ञापन
नेशनल लोक अदालत का फैसला, बीमा कंपनी को 30 दिन में भुगतान के निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
मोहाली। सड़क हादसे में युवक की मौत के मामले में नेशनल लोक अदालत ने पीड़ित परिवार को 24.50 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने बीमा कंपनी को 30 दिनों के भीतर राशि अदा करने के निर्देश दिए हैं और तय समय में भुगतान न करने पर 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
यह मामला जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल) मोहाली की अदालत में विचाराधीन था, जिसे नेशनल लोक अदालत में सुनवाई के लिए रखा गया। लोक अदालत की पीठ की अध्यक्षता प्रिजाइडिंग ऑफिसर हरदीप सिंह ने की।
मामले के अनुसार 11 मार्च 2025 को हुए सड़क हादसे में मनप्रीत सिंह की मौत हो गई थी। इसके बाद मृतक के परिवार ने मुआवजे के लिए क्लेम पिटीशन दायर की थी।
सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी की ओर से अधिवक्ता सिमरनदीप सिंह ने अदालत में कहा कि कंपनी 24.50 लाख रुपये की राशि देकर मामले को पूर्ण और अंतिम समझौते के रूप में निपटाने के लिए तैयार है।
इसके बाद मृतक की पत्नी रजनी ने अपने नाबालिग बेटों मनकीरत और समर की ओर से तथा अन्य परिजनों के साथ अदालत में बयान देकर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। परिवार की ओर से अधिवक्ता करण मेहरा भी मौजूद रहे। अदालत को बताया गया कि यह समझौता नाबालिग बच्चों के हित में है।
लोक अदालत ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज करते हुए बीमा कंपनी के खिलाफ और दावेदारों के पक्ष में 24.50 लाख रुपये का अवार्ड पारित कर दिया। आदेश के अनुसार मुआवजे की राशि में से 40 प्रतिशत हिस्सा मृतक की पत्नी रजनी को, 20-20 प्रतिशत उसके दोनों नाबालिग बेटों मनकीरत और समर को, 7.5 प्रतिशत पिता पूरन सिंह को और 12.5 प्रतिशत मां कुलविंदर कौर को दिया जाएगा।
अदालत ने निर्देश दिया कि नाबालिग बच्चों के हिस्से की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक में एफडीआर के रूप में जमा करवाई जाएगी, जो उनके बालिग होने पर जारी होगी। वहीं उस राशि पर मिलने वाले ब्याज का उपयोग उनकी पढ़ाई और परवरिश के लिए उनकी मां कर सकेगी।
Trending Videos
संवाद न्यूज एजेंसी
मोहाली। सड़क हादसे में युवक की मौत के मामले में नेशनल लोक अदालत ने पीड़ित परिवार को 24.50 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने बीमा कंपनी को 30 दिनों के भीतर राशि अदा करने के निर्देश दिए हैं और तय समय में भुगतान न करने पर 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
यह मामला जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल) मोहाली की अदालत में विचाराधीन था, जिसे नेशनल लोक अदालत में सुनवाई के लिए रखा गया। लोक अदालत की पीठ की अध्यक्षता प्रिजाइडिंग ऑफिसर हरदीप सिंह ने की।
विज्ञापन
विज्ञापन
मामले के अनुसार 11 मार्च 2025 को हुए सड़क हादसे में मनप्रीत सिंह की मौत हो गई थी। इसके बाद मृतक के परिवार ने मुआवजे के लिए क्लेम पिटीशन दायर की थी।
सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी की ओर से अधिवक्ता सिमरनदीप सिंह ने अदालत में कहा कि कंपनी 24.50 लाख रुपये की राशि देकर मामले को पूर्ण और अंतिम समझौते के रूप में निपटाने के लिए तैयार है।
इसके बाद मृतक की पत्नी रजनी ने अपने नाबालिग बेटों मनकीरत और समर की ओर से तथा अन्य परिजनों के साथ अदालत में बयान देकर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। परिवार की ओर से अधिवक्ता करण मेहरा भी मौजूद रहे। अदालत को बताया गया कि यह समझौता नाबालिग बच्चों के हित में है।
लोक अदालत ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज करते हुए बीमा कंपनी के खिलाफ और दावेदारों के पक्ष में 24.50 लाख रुपये का अवार्ड पारित कर दिया। आदेश के अनुसार मुआवजे की राशि में से 40 प्रतिशत हिस्सा मृतक की पत्नी रजनी को, 20-20 प्रतिशत उसके दोनों नाबालिग बेटों मनकीरत और समर को, 7.5 प्रतिशत पिता पूरन सिंह को और 12.5 प्रतिशत मां कुलविंदर कौर को दिया जाएगा।
अदालत ने निर्देश दिया कि नाबालिग बच्चों के हिस्से की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक में एफडीआर के रूप में जमा करवाई जाएगी, जो उनके बालिग होने पर जारी होगी। वहीं उस राशि पर मिलने वाले ब्याज का उपयोग उनकी पढ़ाई और परवरिश के लिए उनकी मां कर सकेगी।