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Mohali News: नियमों का पालन नहीं किया, तीन इमिग्रेशन कंपनियों के लाइसेंस रद्द

Tue, 15 Oct 2024 04:55 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 15 Oct 2024 04:55 AM IST
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Did not follow the rules, licenses of three immigration companies canceled
मोहाली। नियमों और प्रावधानों का पालन नहीं करने पर प्रशासन ने शहर की तीन इमिग्रेशन कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। इनमें ग्लोबल कंसल्टेंट्स फर्म, जियानम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फर्म, इम्प्रीयर माइग्रेशन सर्विसेज फर्म शामिल हैं। इन कंपनियों के लाइसेंस मासिक रिपोर्ट जमा न करने और कंपनी द्वारा लाइसेंस के प्रावधानों का पालन न करने के कारण रद्द किए गए हैं।
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पहले मामले में ग्लोबल कंसल्टेंट्स फर्म का लाइसेंस अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीसी) विराज श्याम करन तिडके ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत कार्रवाई करते हुए रद कर दिया है। एडीसी ने बताया कि ग्लोबल कंसल्टेंट्स फर्म का दफ्तर सेक्टर-82 में चल रहा था। फर्म का लाइसेंस पवनीत कौर निवासी लुधियाना को आइलेट्स कोचिंग कार्य के लिए जारी किया गया था। वर्ष 2019 में जारी किए गए लाइसेंस की समय अवधि 24 मार्च 2024 को समाप्त हो गई थी। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि तहसीलदार मोहाली की रिपोर्ट के अनुसार इस पते पर कोई कार्यालय नहीं है और इस नाम का कोई आवेदक नहीं है। कार्यालय बंद है। कंपनी ने मासिक रिपोर्ट जमा नहीं की है और न ही लाइसेंस नवीनीकृत करवाया गया है। कंपनी द्वारा लाइसेंस के प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा। ऐसा न करके फर्म और लाइसेंसधारी स्पष्टीकरण देने में विफल रहा है। नियमों का उल्लंघन करने पर एडीसी ने कंपनी का लाइसेंस रद कर दिया है।
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दूसरे मामले में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीसी) विराज श्यामकरन तिडके ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1)(ई) के तहत कार्रवाई करते हुए जियानम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। एडीसी ने बताया कि जियानम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड फर्म का दफ्तर फेज-7 में था। कंपनी मालिक वरिंदर मोहन सिंह को आइलेट्स कोचिंग कार्य के लिए 12 मार्च 2019 को लाइसेंस जारी किया था। 11 मार्च 2024 को लाइसेंस की समय अवधि खत्म हो गई।
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उन्होंने कहा कि सब-डिवीजन मोहाली और तहसीलदार मोहाली की रिपोर्ट के अनुसार कार्यालय बंद होने, मासिक रिपोर्ट जमा न करने, लाइसेंस का नवीनीकरण न करने, लाइसेंस की शर्तों का पालन न करने और नोटिस का स्पष्टीकरण न देने के चलते फर्म ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। एसडीसी ने कार्रवाई करते हुए फर्म का लाइसेंस रद कर दिया।


वहीं, तीसरे मामले में एडीसी विराज श्यामकरन तिड़के ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के तहत कार्रवाई करते हुए इंप्रीयर माइग्रेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिडके ने बताया कि इंप्रीयर माइग्रेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड फर्म का लाइसेंस नवनीत सिंह आहलूवालिया के नाम पर था। कंपनी का दफ्तर सेक्टर-66 मोहाली में था। 7 मार्च 2019 को कंपनी को लाइसेंस जारी किया था जिसकी समय अवधी 6 मार्च 2024 तक थी जोकि समाप्त हो चुकी है। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि तहसीलदार मोहाली की रिपोर्ट के अनुसार इस पते पर कोई कार्यालय नहीं है और इस नाम का कोई आवेदक नहीं है। कार्यालय बंद है। कंपनी ने मासिक रिपोर्ट जमा नहीं की है और न ही लाइसेंस नवीनीकृत करवाया गया है। कंपनी द्वारा लाइसेंस के प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा। ऐसा न करके फर्म और लाइसेंसधारी स्पष्टीकरण देने में विफल रहा है। नियमों का उल्लंघन करने पर एडीसी ने कंपनी का लाइसेंस रद कर दिया है।
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