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Mohali News: 11वीं की छात्रा से दुष्कर्म करने वाले को 15 साल की जेल

Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 30 Apr 2026 02:18 AM IST
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Man sentenced to 15 years in jail for raping Class 11 student
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मोहाली। 11वीं की छात्रा को अगवा कर, नशा देकर दुष्कर्म करने और उसे कमरे में बंद रखने के मामले में जिला अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 15 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी समीर उर्फ यश निवासी भोलाथ हाल निवासी डेराबस्सी को धारा 376(2)(एन) के तहत 15 साल की जेल और 50 हजार रुपये जुर्माना, धारा 365 के तहत 7 साल की जेल और 5 हजार रुपये जुर्माना और धारा 323 के तहत 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। ये सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी, जबकि जुर्माना न भरने पर 6 महीने अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
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पीडि़ता ने डेराबस्सी पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह 11वीं में पढ़ती है और उसकी समीर से इंस्टाग्राम पर बातचीत होती थी। दोनों में दोस्ती हो गई और इंस्टाग्राम पर अक्सर बातें होती रहती थीं। 18 सितंबर, 2022 को समीर ने उसे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया कि वह आज लुधियाना में एक दोस्त के साथ आया है, जो रिलेशनशिप में है। उसने जवाब दिया कि वह आया है। छुट्टी के बाद वह घर जा रही थी, तभी रास्ते में समीर उसे मिला। उसके साथ उसका दोस्त भी था, जो कार में आया था। वह उसे कार में किसी अनजान जगह ले गया और एक कमरे में बंद कर दिया और उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया। इसके बाद समीर उसे डेराबस्सी ले आया और उसे नशीला पदार्थ देकर रोज दुष्कर्म किया। जब उसने विरोध किया, तो वह उसे मारता-पीटता था। एक दिन, उसने जान बचाने के लिए कमरे में शोर मचाया, तो पड़ोसी आए और उसे कमरे से बाहर निकाला और पुलिस को बुलाया। पुलिस ने 2 अक्टूबर, 2022 को केस दर्ज किया और 22 मार्च, 2024 को समीर को गिरफ्तार कर लिया था।
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