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Mohali News: एनआईए केस के आरोपी को पत्नी के भोग में शामिल होने की मिली अनुमति

Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 18 Feb 2026 01:59 AM IST
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NIA case accused gets permission to attend wife's 'bhog'
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मोहाली। एनआईए के एक मामले में बंद आरोपी को अदालत ने मानवीय आधार पर राहत देकर पत्नी के भोग समारोह में शामिल होने की अनुमति दे दी है। विशेष न्यायाधीश एनआईए पंजाब मोहाली ने आरोपी बग्गा सिंह उर्फ रिंकू को कड़ी सुरक्षा में सिरसा (हरियाणा) ले जाने के आदेश जारी किए हैं। आरोपी ने अदालत में आवेदन देकर बताया था कि उसकी पत्नी गुरजीत कौर गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। उसे 9 फरवरी 2026 को श्री गुरु राम दास चैरिटेबल अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। वहां 10 फरवरी की शाम 4 बजे उनका निधन हो गया। अदालत के पूर्व आदेश के तहत आरोपी को अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी थी। अब भोग और अंतिम अरदास 18 फरवरी को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक गुरु तेग बहादुर नगर, वार्ड नंबर 27, सिरसा में निर्धारित है। आरोपी ने धार्मिक व पारिवारिक रस्मों में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। आवेदन के साथ समारोह का कार्ड भी संलग्न किया था।
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एनआईए की ओर से वरिष्ठ लोक अभियोजक ने मौखिक रूप से आवेदन का विरोध कर कहा कि आरोपी गंभीर अपराध में संलिप्त है। उसे बाहर ले जाने पर भागने की आशंका है। हालांकि अदालत ने कहा कि केवल गंभीर अपराध में संलिप्तता के आधार पर आवेदन खारिज नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि आरोपी के बच्चे कम उम्र के हैं। मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर अदालत ने केंद्रीय जेल अमृतसर के अधीक्षक को निर्देश दिए कि 18 फरवरी को निर्धारित समय के लिए आरोपी को कड़ी सुरक्षा में सिरसा ले जाया जाए और कार्यक्रम के बाद दोबारा जेल में दाखिल किया जाए।
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