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Mohali News: बिना अनुमति पंचायती जमीन से काटे पेड़, गांव तंगौरी का सरपंच निलंबित
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लांडरां/बनूड़। जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी मोहाली ने गांव तंगौरी के सरपंच जगजीत सिंह को पंचायती जमीन से पेड़ काटने के आरोप में निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। इस पर डीडीपीओ ने पंजाब पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 20(4) के तहत सरपंच को निलंबित कर दिया है। उन्होंने बीडीपीओ को तुरंत सरपंच से प्रभार वापस लेने और अधिकृत पंच चुनने के लिए कहा है। डीडीपीओ ने यह कार्रवाई गांव तंगौरी के पूर्व पंच बलदेव सिंह की शिकायत पर की है।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत तंगौरी ने बिना किसी प्रस्ताव और बिना बोली के पंचायती जमीन से करीब लगभग 80-90 पेड़ काट दिए, जो कि 15-20 साल पुराने थे। डीडीपीओ को इसकी रिपोर्ट बीडीपीओ से भी मिल गई है। डीडीपीओ ने आदेश में कहा कि उन्होंने मौके पर जांच भी की है। उन्होंने लिखा कि सरपंच ने कहा था कि उक्त पेड़ पंचायत ने नहीं, बल्कि किसी और ने काटे हैं और इसकी थाने में एफआईआर भी दर्ज है।
लेकिन सरपंच व पंचायत सचिव एफआईआर की कॉपी या अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं कर सके। डीडीपीओ ने सरपंच को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं और यह भी निर्देश दिए कि काटे गए पेड़ों का मूल्यांकन वन मंडल अधिकारी से करवाया जाए, ताकि अवैध रूप से पेड़ों को काटने वालों से आर्थिक नुकसान की भरपाई की जा सके। संवाद
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शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत तंगौरी ने बिना किसी प्रस्ताव और बिना बोली के पंचायती जमीन से करीब लगभग 80-90 पेड़ काट दिए, जो कि 15-20 साल पुराने थे। डीडीपीओ को इसकी रिपोर्ट बीडीपीओ से भी मिल गई है। डीडीपीओ ने आदेश में कहा कि उन्होंने मौके पर जांच भी की है। उन्होंने लिखा कि सरपंच ने कहा था कि उक्त पेड़ पंचायत ने नहीं, बल्कि किसी और ने काटे हैं और इसकी थाने में एफआईआर भी दर्ज है।
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लेकिन सरपंच व पंचायत सचिव एफआईआर की कॉपी या अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं कर सके। डीडीपीओ ने सरपंच को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं और यह भी निर्देश दिए कि काटे गए पेड़ों का मूल्यांकन वन मंडल अधिकारी से करवाया जाए, ताकि अवैध रूप से पेड़ों को काटने वालों से आर्थिक नुकसान की भरपाई की जा सके। संवाद