फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Banswara News ›   Banswara News 20 years imprisonment to accused who kidnapped and raped POCSO court also imposed fine

Banswara News: अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले दोषी को 20 साल की सजा, पॉक्सो कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

Sat, 29 Mar 2025 07:24 PM IST
बांसवाड़ा ब्यूरो न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, बांसवाड़ा
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, बांसवाड़ा Published by: बांसवाड़ा ब्यूरो Updated Sat, 29 Mar 2025 07:24 PM IST
सार

पीड़िता किशोरी के पिता ने थानाधिकारी पुलिस थाना आनंदपुरी के समक्ष उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दी कि 21 दिसंबर 2021 को सुबह करीब नौ बजे उसकी नाबालिग बेटी घर से कपड़े सिलाने के लिए जाने का कहकर निकली थी। लेकिन शाम तक वापस घर नहीं आई।

विज्ञापन
Banswara News 20 years imprisonment to accused who kidnapped and raped POCSO court also imposed fine
पॉक्सो कोर्ट, बांसवाड़ा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विशेष अदालत ने किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म करने के एक मामले में मध्यप्रदेश के निवासी आरोपी को दोष सिद्ध होने पर 20 साल के कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया है।

विज्ञापन


अभियोजन पक्ष के अनुसार गत दो जनवरी 2022 को पीड़िता किशोरी के पिता ने थानाधिकारी पुलिस थाना आनंदपुरी के समक्ष उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक, 21 दिसंबर 2021 को सुबह करीब नौ बजे उसकी 11वीं कक्षा में अध्ययनरत नाबालिग बेटी घर से कपड़े सिलाने के लिए जाने का कहकर निकली, किन्तु शाम तक वापस घर नहीं आई। उसने आसपास सहित अपनी ससुराल और रिश्तेदारी में काफी तलाश की, किन्तु कुछ पता नहीं चल पाया।
विज्ञापन


यह भी पढ़ें: साइबर फ्रॉड में एक महिला समेत तीन आरोपी गिरफ्तार, कानूनी कार्रवाई का डर दिखाकर ठगे 7 लाख
विज्ञापन
विज्ञापन


इस पर पुलिस ने अपहरण का प्रकरण दर्ज किया। पुलिस ने मामले के अनुसंधान के बाद नाबालिग को दस्तयाब किया और आरोपी प्रभाकर पुत्र भीखा निवासी देवनाला छिंदवाड़ा (मध्यप्रदेश) को गिरफ्तार किया। पूछताछ में नाबालिग का अपहण के बाद दुष्कर्म करना भी सामने आया। मामले में अनुसंधान अधिकारी ने न्यायालय में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट पेश की।

यह भी पढ़ें: ट्रांसफार्मर में धमाके के बाद आबूरोड के बनास पंप में लगी आग, तुरंत बचाव कार्य से टली अनहोनी

विशिष्ट लोक अभियोजक हेमेंद्रनाथ पुरोहित ने बताया, न्यायालय की पीठासीन अधिकारी तारा अग्रवाल ने सरकारी और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी प्रभाकर को नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म करने का दोषी पाया। न्यायालय ने आरोपी प्रभाकर को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत 20 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। प्रकरण में दर्ज भारतीय दंड संहिता की धारा- 363, 366 और 344 में भी आरोपी को दोषी ठहराया गया। जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी का एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताने के भी आदेश दिए गए। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed