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Barmer News: कलेक्टर टीना डाबी ने पटाखा परिवहन के लिए दिए सख्त दिशा-निर्देश, अधिकारियों को दिए आदेश
Thu, 16 Oct 2025 10:55 AM IST
बाड़मेर ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बाड़मेर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बाड़मेर
Published by: बाड़मेर ब्यूरो
Updated Thu, 16 Oct 2025 10:55 AM IST
सार
बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने जिले में पटाखा परिवहन को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं और संबंधित विभागीय अधिकारियों को इसकी पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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जिला कलेक्टर टीना डाबी ने पटाखा परिवहन को लेकर जारी किए दिशा-निर्देश
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विस्तार
जिला कलेक्टर टीना डाबी ने बताया कि जैसलमेर जिले में हुई बस दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए ये निर्देश जारी किए गए हैं। पटाखे ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री की श्रेणी में आते हैं। इसलिए उनका परिवहन केवल वैध लाइसेंसधारी व्यक्तियों या कंपनियों द्वारा किया जाना चाहिए, जिनके पास विस्फोटक अधिनियम 1984 और विस्फोटक नियम 2008 के अंतर्गत वैध लाइसेंस हो।
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पटाखों का परिवहन केवल अधिकृत और संरक्षित वाहनों से किया जाए, जिनमें खतरनाक सामग्री के संकेत स्पष्ट रूप से अंकित हों। जिला कलेक्टर के आदेश के अनुसार पटाखों को अन्य ज्वलनशील पदार्थों और आम लोगों से पर्याप्त सुरक्षित दूरी पर ले जाया जाना चाहिए।
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पटाखों की लोडिंग और अनलोडिंग केवल प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा की जाए और किसी भी प्रकार की आग, धूम्रपान या चिंगारी से दूर रखा जाए। प्रत्येक वाहन में अग्निशमन यंत्र, प्राथमिक उपचार किट और आवश्यक सुरक्षा उपकरण अनिवार्य रूप से उपलब्ध हों।
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पटाखों का परिवहन दिन के समय किया जाए, रात्रिकालीन परिवहन से यथासंभव बचा जाए। बड़े परिवहन से पूर्व स्थानीय पुलिस स्टेशन, परिवहन अधिकारी और जिला प्रशासन को सूचना दी जाए। वाहन चालक को खतरनाक सामग्री के परिवहन का प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए और उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है।
आदेश के अनुसार पुलिस और परिवहन विभाग की ओर से पटाखा परिवहन करने वाले वाहनों की संयुक्त चेकिंग की जाएगी। सभी थानाधिकारियों को भी सुरक्षित पटाखा परिवहन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है।