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Dausa News: अवैध गैस रीफिलिंग के काले कारोबार का खुलासा; रसद विभाग ने रीफिलिंग पंप, सिलेंडर और वैन जब्त की

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दौसा Published by: दौसा ब्यूरो Updated Sun, 09 Nov 2025 08:23 PM IST
सार

Dausa News: दौसा में रिहायशी इलाके में घरेलू सिलेंडरों से अवैध गैस रीफिलिंग का खुलासा हुआ। डीएसओ मोहनलाल देव की टीम ने छापामारी कर सिलेंडर, रीफिलिंग मशीन और वैन जब्त की। आरोपी रमेश सैनी के खिलाफ ईसी एक्ट सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया।
 

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Dausa News: Illegal gas refilling racket exposed; Logistics Department seized refilling pump cylinders and van
अवैध गैस रीफिलिंग पर डीएसओ ने की कार्रवाई - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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दौसा शहर में घरेलू गैस सिलेंडरों से अवैध तरीके से एलपीजी रीफिलिंग का काम धड़ल्ले से चल रहा था। रविवार को जिला रसद अधिकारी (DSO) मोहनलाल देव ने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर छापामारी की। कार्रवाई के दौरान घरेलू गैस सिलेंडर, पांच रीफिलिंग जुगाड़ पंप और एक वैन को जब्त किया गया।

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शिकायत पर की गई कार्रवाई, पोर्टल पर दर्ज हुई थी सूचना
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि रामकरण जोशी स्कूल के पीछे मालियों की ढाणी में घरेलू सिलेंडरों से गैस रीफिलिंग की शिकायत राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज की गई थी। इसकी पुष्टि प्रवर्तन अधिकारी सुखबाई मीणा से जांच के बाद हुई। टीम ने जब छापा मारा तो रमेश सैनी नामक व्यक्ति के घर के सामने खड़ी वैन में घरेलू सिलेंडरों से गैस रीफिलिंग की जा रही थी।
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मौके से पुलिस ने एक घरेलू सिलेंडर, रीफिलिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक तराजू और वैन को जब्त किया। वैन को धारा 207 एमवी एक्ट के तहत जब्त किया गया, जबकि रसद विभाग की रिपोर्ट पर आरोपी रमेश सैनी के खिलाफ बीएनएस धारा 125, 287 और 3/7 ईसी एक्ट में मामला दर्ज किया गया है।
 
पहले भी हो चुके हैं हादसे, प्रशासन पर मिलीभगत के आरोप
स्थानीय लोगों ने बताया कि इसी इलाके में पहले भी अवैध गैस रीफिलिंग के दौरान एक वैन में आग लगने से बड़ा हादसा हो चुका है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। सिलेंडर फटने से आसपास के घरों को भी नुकसान हुआ था। लोगों का कहना है कि कई बार पुलिस को शिकायतें देने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे स्थानीय प्रशासन और पुलिस की मिलीभगत के आरोप भी उठे हैं। अंततः शिकायत राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज होने के बाद ही यह कार्रवाई संभव हो सकी।

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आरोपी पर पहले भी हो चुकी कार्रवाई
जांच में सामने आया है कि आरोपी रमेश सैनी पहले भी अवैध एलपीजी रीफिलिंग के मामले में पकड़ा जा चुका है। उसके खिलाफ पहले भी रसद विभाग की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन उसने दोबारा वही अवैध गतिविधि शुरू कर दी। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की अवैध रीफिलिंग न केवल गैरकानूनी है बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकती है।
 
बड़ा खतरा टला, आगे होगी सख्त निगरानी
अधिकारियों के अनुसार, रिहायशी इलाकों में इस तरह की रीफिलिंग गतिविधियां कभी भी बड़े विस्फोट और जनहानि का कारण बन सकती हैं। रसद विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब ऐसे अवैध कार्यों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और नियमित निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों।

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