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Jaipur News : जयपुर में रेड बुल एनर्जी ड्रिंक के गोदाम पर छापा, 53 हजार से ज्यादा कैन सीज
Wed, 08 Jul 2026 07:51 AM IST
Sourabh Bhatt
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: Sourabh Bhatt
Updated Wed, 08 Jul 2026 07:51 AM IST
सार
जयपुर के वीकेआई स्थित रेड बुल एनर्जी ड्रिंक गोदाम पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापा मारकर 53,256 कैन सीज किए। भ्रामक लेबलिंग के आरोप में नमूने जांच के लिए भेजे गए।
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रेड बुल एनर्जी ड्रिंक
- फोटो : Amar Ujala
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विस्तार
राजस्थान में चल रहे 'शुद्ध आहार, मिलावट पर वार' अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने मंगलवार को जयपुर के वीकेआई क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की। विभाग की केंद्रीय टीम ने वीकेआई रोड नंबर-1 स्थित मेसर्स आदर्श एसोसिएट्स के गोदाम पर छापा मारकर 'रेड बुल एनर्जी' ब्रांड के 53,256 कैन सीज किए हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला ने बताया कि अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह के नेतृत्व में हुई कार्रवाई के दौरान 'रेड बुल एनर्जी' कैफिनेटेड बेवरेज का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (FSS Act) के तहत जांच के लिए लिया गया है।
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संयुक्त आयुक्त डॉ. विजय प्रकाश शर्मा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान एनर्जी ड्रिंक के कैन पर "Energy Drink" और "Vitalizes Body and Mind" जैसे दावे लिखे मिले। विभाग के अनुसार, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के दिशा-निर्देशों के तहत ऐसे दावों को भ्रामक प्रचार की श्रेणी में माना जा सकता है।
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विभाग ने सभी नमूनों को जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेज दिया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर यदि लेबलिंग में नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित कंपनी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे खाद्य एवं पेय उत्पादों पर किए गए भ्रामक दावों से सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध उत्पाद की जानकारी विभाग को उपलब्ध कराएं।
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संयुक्त आयुक्त डॉ. विजय प्रकाश शर्मा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान एनर्जी ड्रिंक के कैन पर "Energy Drink" और "Vitalizes Body and Mind" जैसे दावे लिखे मिले। विभाग के अनुसार, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के दिशा-निर्देशों के तहत ऐसे दावों को भ्रामक प्रचार की श्रेणी में माना जा सकता है।
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विभाग ने सभी नमूनों को जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेज दिया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर यदि लेबलिंग में नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित कंपनी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे खाद्य एवं पेय उत्पादों पर किए गए भ्रामक दावों से सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध उत्पाद की जानकारी विभाग को उपलब्ध कराएं।