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Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   Rajasthan News: Even if photo identity card is not made, voters will be able to use 12 other alternative docum

Rajasthan News: फोटो पहचान पत्र नहीं बना तो भी 12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों का उपयोग कर सकेंगे मतदाता

Wed, 20 Mar 2024 10:56 AM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: प्रिया वर्मा Updated Wed, 20 Mar 2024 10:56 AM IST
सार

Jaipur: चुनावों मतदाता को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े इसे लेकर चुनाव आयोग ने कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार यदि मतदाता के पास निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं है लेकिन मतदाता सूची में उसका नाम है तो वह वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकेगा।

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Rajasthan News: Even if photo identity card is not made, voters will be able to use 12 other alternative docum
मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

प्रदेश में 19 और 26 अप्रैल को दो चरणों में लोकसभा चुनाव होने हैं। इसे लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी परेशानी के कर सकें, इसके लिए निर्वाचन आयोग ने कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार यदि किसी वोटर का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, लेकिन उसके पास किसी वजह से निर्वाचक फोटो पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है तो भी वह वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर मताधिकार का उपयोग कर सकेगा।

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किया जा रहा है। जो मतदाता इसे प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं, उन्हें अपनी पहचान दिखाने के लिए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाना होगा।
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इन 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल हैं।

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