{"_id":"681e1f1e704372665c083b45","slug":"jalore-ban-on-fireworks-and-drone-operation-in-the-district-jalore-news-c-1-1-noi1335-2927712-2025-05-09","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jalore News: जिला कलेक्टर ने आतिशबाजी और ड्रोन संचालन पर लगाई रोक, आगामी दो महीने तक प्रभावी होंगे आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Jalore News: जिला कलेक्टर ने आतिशबाजी और ड्रोन संचालन पर लगाई रोक, आगामी दो महीने तक प्रभावी होंगे आदेश
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जालौर
Published by: जालौर ब्यूरो
Updated Sat, 10 May 2025 11:29 AM IST
विज्ञापन
सार
जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेशों के अनुसार वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जिले में आतिशबाजी और ड्रोन संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध आगामी दो महीने तक लागू रहेगा।
राजस्थान
- फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन
विस्तार
जिले में राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर आतिशबाजी, पटाखों और ड्रोन संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट डॉ. प्रदीप के. गावंडे द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है, जो 9 मई से 8 जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेगा।
Trending Videos
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले की सीमा में किसी भी प्रकार की आतिशबाजी, पटाखों का उपयोग और ड्रोन संचालन पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। हालांकि यह प्रतिबंध सेना, पुलिस, सशस्त्र बल, होमगार्ड और कानून व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
ये भी पढ़ें: Rajasthan News: भारत-पाक तनाव के बीच 5 बॉर्डर जिले स्पेशल वॉच जोन घोषित, राज्य सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक
इसके साथ ही आदेश में यह भी कहा गया धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों में फोटोग्राफी हेतु 20 फीट तक की ऊंचाई पर ड्रोन संचालन की अनुमति संबंधित थानाधिकारी से पूर्व स्वीकृति के आधार पर दी जा सकेगी।
यह आदेश जिले में वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है और सभी नागरिकों से इस प्रतिबंध की सख्ती से पालना करने की अपील की गई है। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।