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Jalore News: जन्मदिन पर चॉकलेट लेने गई मासूम से की थी दरिंदगी, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 20 साल की कठोर सजा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जालौर
Published by: जालौर ब्यूरो
Updated Sun, 29 Mar 2026 01:42 PM IST
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सार
जालोर पॉक्सो कोर्ट ने जन्मदिन पर अगवा कर 4 दिन बंधक बनाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 36 दस्तावेज व 18 गवाहों के आधार पर 20 साल की कठोर सजा सुनाई।
पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
राजस्थान के जालोर जिले के पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी है। न्यायाधीश सीमा जुनेजा ने 36 दस्तावेजों और 18 गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए जुर्माने से भी दंडित किया।
जन्मदिन के दिन चॉकलेट लेने गई थी पीड़िता
विशिष्ट लोक अभियोजक रणजीत सिंह राजपुरोहित के अनुसार, पीड़िता के पिता ने 8 जुलाई 2025 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक 7 जुलाई को पीड़िता अपने जन्मदिन पर घर के पास की दुकान से चॉकलेट लेने गई थी। इसी दौरान आरोपी युवक ने उसे बहला-फुसलाकर जबरदस्ती बाइक पर बैठाया और एक सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने मासूम को करीब चार दिनों तक अपने कब्जे में बंधक बनाकर रखा और लगातार उसके साथ दरिंदगी करता रहा।
पुलिस ने तुरंत की कार्रवाई
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तुरंत एक्शन में आई और आरोपी को पकड़ लिया। पीड़िता को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है। पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसके साथ कई बार दरिंदगी की। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया।
36 दस्तावेज और 18 गवाहों ने किया दोषी साबित
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में 36 दस्तावेज पेश किए और 18 गवाहों के बयान दर्ज कराए। सभी साक्ष्यों और गवाहियों को ध्यान में रखते हुए पोक्सो कोर्ट की न्यायाधीश सीमा जुनेजा ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
ये भी पढ़ें- Bikaner: खेत में काम कर रहे पिता-पुत्र पर तेंदुए ने किया हमला, ग्रामीणों के पलटवार में हुई उसकी मौत
अदालत के इस फैसले को नाबालिगों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर एक कड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है। यह फैसला समाज को यह बताता है कि ऐसे घिनौने अपराधों में दोषियों को किसी भी हाल में माफी नहीं मिलेगी और कानून का लंबा हाथ हर अपराधी तक पहुंचेगा।
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जन्मदिन के दिन चॉकलेट लेने गई थी पीड़िता
विशिष्ट लोक अभियोजक रणजीत सिंह राजपुरोहित के अनुसार, पीड़िता के पिता ने 8 जुलाई 2025 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक 7 जुलाई को पीड़िता अपने जन्मदिन पर घर के पास की दुकान से चॉकलेट लेने गई थी। इसी दौरान आरोपी युवक ने उसे बहला-फुसलाकर जबरदस्ती बाइक पर बैठाया और एक सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने मासूम को करीब चार दिनों तक अपने कब्जे में बंधक बनाकर रखा और लगातार उसके साथ दरिंदगी करता रहा।
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पुलिस ने तुरंत की कार्रवाई
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तुरंत एक्शन में आई और आरोपी को पकड़ लिया। पीड़िता को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है। पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसके साथ कई बार दरिंदगी की। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया।
36 दस्तावेज और 18 गवाहों ने किया दोषी साबित
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में 36 दस्तावेज पेश किए और 18 गवाहों के बयान दर्ज कराए। सभी साक्ष्यों और गवाहियों को ध्यान में रखते हुए पोक्सो कोर्ट की न्यायाधीश सीमा जुनेजा ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
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अदालत के इस फैसले को नाबालिगों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर एक कड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है। यह फैसला समाज को यह बताता है कि ऐसे घिनौने अपराधों में दोषियों को किसी भी हाल में माफी नहीं मिलेगी और कानून का लंबा हाथ हर अपराधी तक पहुंचेगा।
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