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Shimla News: एचपीयू में 32 विद्यार्थियों को हॉस्टल किए आवंटित
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कुलपति की मंजूरी के बाद सूची जारी
6 अप्रैल तक हॉस्टल फीस जमा करना अनिवार्य
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के मुख्य अधीक्षक कार्यालय ने छात्रावास आवंटन की अधिसूचना जारी कर दी है। वार्डन समिति की 18 मार्च को हुई बैठक में लिए निर्णयों के आधार पर तैयार सूची को कुलपति प्रो. महावीर सिंह की स्वीकृति के बाद लागू किया है। इसमें 32 छात्र और छात्राओं को मेरिट के आधार पर छात्रावासों में कमरे आवंटित किए हैं।
यह आवंटन उन कमरों के लिए किया है जो पहले से आवंटित छात्रों के छात्रावास छोड़ने के कारण खाली हुए थे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि चयनित छात्र तुरंत संबंधित छात्रावास में रिपोर्ट करें, कमरा आवंटित करवाएं और मेस सिक्योरिटी जमा करें। छात्रावास शुल्क 6 अप्रैल तक ऑनलाइन माध्यम से जमा करना अनिवार्य किया है। सभी छात्रों को फीस रसीद, प्रवेश प्रपत्र, आवश्यक दस्तावेज और नवीनतम पासपोर्ट फोटो 7 अप्रैल तक मुख्य अधीक्षक कार्यालय में जमा करने होंगे। तय समय सीमा का पालन नहीं करने पर छात्रावास आवंटन स्वतः निरस्त माना जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आरक्षित श्रेणी में आवंटित छात्रों को छात्रावास परिवर्तन की अनुमति नहीं मिलेगी। यदि कोई छात्र नौकरी में पाया जाता है या गलत जानकारी देता है तो उसका आवंटन तत्काल प्रभाव से रद्द होगा। विश्वविद्यालय ने नियमों के सख्त पालन के निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की त्रुटि या विसंगति सामने आने पर आवंटन रद्द किया जा सकता है।
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6 अप्रैल तक हॉस्टल फीस जमा करना अनिवार्य
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के मुख्य अधीक्षक कार्यालय ने छात्रावास आवंटन की अधिसूचना जारी कर दी है। वार्डन समिति की 18 मार्च को हुई बैठक में लिए निर्णयों के आधार पर तैयार सूची को कुलपति प्रो. महावीर सिंह की स्वीकृति के बाद लागू किया है। इसमें 32 छात्र और छात्राओं को मेरिट के आधार पर छात्रावासों में कमरे आवंटित किए हैं।
यह आवंटन उन कमरों के लिए किया है जो पहले से आवंटित छात्रों के छात्रावास छोड़ने के कारण खाली हुए थे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि चयनित छात्र तुरंत संबंधित छात्रावास में रिपोर्ट करें, कमरा आवंटित करवाएं और मेस सिक्योरिटी जमा करें। छात्रावास शुल्क 6 अप्रैल तक ऑनलाइन माध्यम से जमा करना अनिवार्य किया है। सभी छात्रों को फीस रसीद, प्रवेश प्रपत्र, आवश्यक दस्तावेज और नवीनतम पासपोर्ट फोटो 7 अप्रैल तक मुख्य अधीक्षक कार्यालय में जमा करने होंगे। तय समय सीमा का पालन नहीं करने पर छात्रावास आवंटन स्वतः निरस्त माना जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आरक्षित श्रेणी में आवंटित छात्रों को छात्रावास परिवर्तन की अनुमति नहीं मिलेगी। यदि कोई छात्र नौकरी में पाया जाता है या गलत जानकारी देता है तो उसका आवंटन तत्काल प्रभाव से रद्द होगा। विश्वविद्यालय ने नियमों के सख्त पालन के निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की त्रुटि या विसंगति सामने आने पर आवंटन रद्द किया जा सकता है।
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