हिमाचल: सूचना देने वाले को पीटना और अवैध हिरासत में रखना ड्यूटी नहीं, पुलिस अधिकारी पर चलेगा मुकदमा
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Tue, 28 Apr 2026 05:00 AM IST
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सार
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी सूचना देने वाले के साथ मारपीट करता है या उसे अवैध रूप से हिरासत में रखता है, तो इसे आधिकारिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं माना जा सकता।
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय।
- फोटो : अमर उजाला

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