Himachal: हिमाचल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 60 साल के बाद ही होंगे सेवानिवृत्त, सरकार की एसएलपी खारिज
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Tue, 14 Jul 2026 05:00 AM IST
सार
शीर्ष अदालत ने हिमाचल हाईकोर्ट की ओर से 28 मई 2024 को पारित उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को 60 साल की आयु पूरी होने पर ही सेवानिवृत्त करने का आदेश दिया था। इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी।
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सुप्रीम कोर्ट।
- फोटो : पीटीआई